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    इस्लामाबाद : अल कादिर केस में इमरान खान को हाईकोर्ट से राहत, दो हफ्तों की मिली जमानत

    Devanand SinghBy Devanand SinghMay 12, 2023No Comments2 Mins Read
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    इस्लामाबाद हाईकोर्ट से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने इमरान खान की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए दो हफ्तों की जमानत दे दी हैइस्लामाबाद हाईकोर्ट की एक विशेष पीठ ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दो सप्ताह के लिए जमानत प्रदान की। न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति समन रफत इम्तियाज की एक पीठ ने अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई की।

     

     

     

    इससे एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हाईकोर्ट परिसर से खान की गिरफ्तारी को ‘‘अवैध और गैरकानूनी” करार दिया था। सुरक्षा कारणों से सुनवाई करीब दो घंटे की देरी से शुरू हुई। इससे पहले दिन में उच्च न्यायालय की पीठ ने अदालत कक्ष में एक वकील की नारेबाजी के चलते खान की जमानत याचिका पर सुनवाई कुछ देर के लिए स्थगित की। नाराज न्यायाधीशों ने बाद में कहा कि सुनवाई शुक्रवार की नमाज के बाद फिर शुरू होगी।

    ‘डॉन न्यूज’ की खबर के मुताबिक, इमरान के वकीलों ने चार अतिरिक्त अर्जियां दाखिल कीं, जिनमें हाईकोर्ट से इमरान के खिलाफ सभी मामलों को एक साथ संलग्न किए जाने तथा प्राधिकारियों को उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारियां उपलब्ध कराने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।

     

     

    खान को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा उनके खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद अल-कादिर मामले में मंगलवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया गया था। अर्द्धसैनिक रेंजर्स द्वारा उनकी गिरफ्तारी किए जाने के बाद पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जिसके चलते इस्लामाबाद के साथ ही पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सेना तैनात करनी पड़ी।

     

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