पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि विगत दिवस चक्रधरपुर में घटित घटना के उपरांत प्रशासन के द्वारा एतिहातन चक्रधरपुर क्षेत्र में अगले आदेश तक धारा 144 लागू किया गया है। जिसके तहत 4 व्यक्ति से अधिक किसी भी स्थान पर भीड़ लगाने की मनाही है। उक्त व्यवस्था का जिस भी व्यक्ति के द्वारा उल्लंघन किया जाता है या करते हुए पाया जाता है, वैसे व्यक्तियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए लगातार क्रियाशील है, ऐसे में क्षेत्रवासियों से अपील है कि किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दें।

