मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात की सेशंस कोर्ट से बड़ा झटका
मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात की सेशंस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा के खिलाफ अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
गुजरात में सूरत की एक सत्र अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराया था। निचली अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले पर रोक लगाने को लेकर राहुल गांधी ने सेशंस कोर्ट में अर्जी लगाई थी।
इस फैसले पर कांग्रेस के महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “कानून के तहत जो भी विकल्प हमारे लिए उपलब्ध होंगे, हम उन सभी विकल्पों का लाभ उठाना जारी रखेंगे

