Close Menu
Rashtra SamvadRashtra Samvad
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • होम
    • राष्ट्रीय
    • अन्तर्राष्ट्रीय
    • राज्यों से
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
      • ओड़िशा
    • संपादकीय
      • मेहमान का पन्ना
      • साहित्य
      • खबरीलाल
    • खेल
    • वीडियो
    • ईपेपर
    Topics:
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Home » दिल्ली हाईकोर्ट से राघव चड्ढा को मिली राहत, फैसला आने तक सरकारी बंगले में रह सकते हैं
    Headlines राजनीति

    दिल्ली हाईकोर्ट से राघव चड्ढा को मिली राहत, फैसला आने तक सरकारी बंगले में रह सकते हैं

    Devanand SinghBy Devanand SinghOctober 18, 2023No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

     

     

    नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा को आज दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है. हाई कोर्ट ने सरकारी बंगले के आवंटन से जुड़ी याचिका पर अपना फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने राघव चड्ढा की अपील मंजूर कर ली है. चड्ढा को तीन दिनों के भीतर निचली अदालत के सामने अपना रिप्रजेंटेशन देना होगा. चड्ढा ने निचली अदालत के 5 अक्टूबर के आदेश को यहां चुनौती दी थी.

     

    राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को आवंटित सरकारी बंगले से बेदखल करने से राज्यसभा सचिवालय को रोकने संबंधी एक अंतरिम आदेश को अदालत ने रद्द कर दिया था. याचिका पर दो दिन तक लगातार सुनवाई करने के बाद जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने 12 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित लिया था. इस दौरान हाई कोर्ट ने मौखिक तौर पर राज्यसभा सचिवालय के वकील से कहा कि हाई कोर्ट का फैसला आने तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए.

     

    निचली अदालत ने अपने पांच अक्टूबर के आदेश में कहा था कि चड्ढा यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें आवंटन रद्द होने के बाद भी राज्यसभा सांसद के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सरकारी बंगला रखने का अधिकार है. राघव चड्ढा की अर्जी के निपटारे तक वह अपने मौजूदा सरकारी बंगले में ही बने रहे सकते है. बेदखली की कार्रवाई पर रोक वाले निचली अदालत के 18 अप्रैल के आदेश को हाई कोर्ट ने रिवाइव किया है. यह राहत उनकी दूसरी अर्जी के निपटारे तक बनी रहेगी.

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Previous Articleमाँ दुर्गा के नव अवतार का फोटो शूट एक दिन में करने वाली पहली एक्ट्रेस हैं एकता जैन
    Next Article शिवकाशी की दो पटाखा फैक्ट्रियों में विस्फोट 9 महिलाओं समेत 11 की मौत

    Related Posts

    टाटानगर स्टेशन हादसे में झुलसे युवक की मौत, मुआवजे और नौकरी की मांग को लेकर परिजनों का प्रदर्शन

    June 7, 2026

    हरित भविष्य के संकल्प के साथ नेचुरल स्माइल फाउंडेशन का वृक्षारोपण अभियान जारी

    June 7, 2026

    लोधी क्षत्रिय महासभा ने सरयू राय से सामुदायिक भवन की मांग की

    June 7, 2026

    Comments are closed.

    अभी-अभी

    टाटानगर स्टेशन हादसे में झुलसे युवक की मौत, मुआवजे और नौकरी की मांग को लेकर परिजनों का प्रदर्शन

    हरित भविष्य के संकल्प के साथ नेचुरल स्माइल फाउंडेशन का वृक्षारोपण अभियान जारी

    लोधी क्षत्रिय महासभा ने सरयू राय से सामुदायिक भवन की मांग की

    सरायकेला- खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-33 पर रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया

    भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे बोकारो।

    तुम्हारे लिए

    दिल्ली में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

    नितिन नवीन से मिले सरयू राय

    भाजपा जामताड़ा नगर की मासिक संगठनात्मक बैठक संपन्न

    साइबर ठगी के आरोप में एक आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल और सिम कार्ड बरामद

    Facebook X (Twitter) Telegram WhatsApp
    © 2026 News Samvad. Designed by Cryptonix Labs .

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.