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    Home » हिजाब पहनने को ओवैसी ने बताया अल्लाह का हुक्म, कहा- सही नहीं है कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला
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    हिजाब पहनने को ओवैसी ने बताया अल्लाह का हुक्म, कहा- सही नहीं है कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला

    Devanand SinghBy Devanand SinghOctober 14, 2022No Comments2 Mins Read
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    दिल्ली. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को हिजाब विवाद पर कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं है. उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था इस मामले में आज सुनवाई पूरी हो जाएगी. मगर सुप्रीम कोर्ट को एक जज का जजमेंट फेवर में आया है और हाईकोर्ट का जो जजमेंट था वो बिल्कुल गलत था. उसमें कुरानी कमेंट्री का मिसयूज किया गया है. ऐसा नहीं होना चाहिए था.

     

    ओवैसी ने आगे कहा कि कर्नाटक की मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन रही हैं, वो इसलिए पहन रही हैं क्योंकि कुरान में उसका जिक्र है. अल्लाह ने उसे हिजाब पहने का हुकुम दिया है. वहीं इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा. ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने हिजाब को गैर जरूरी मुद्दा बनाया. इसको बैन किया. यही मेरी राय है. उन्होंने आगे कहा कि जब जजमेंट पूरा अपलोड हो जाएगा. तब मैं इस पर तफ्सील से बात करूंगा.

     

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर खंडित फैसला सुनाया. इस संवेदनशील मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया, ताकि एक वृहद पीठ का गठन किया जा सके. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था.

     

    वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने उन्हें स्वीकार किया और कहा कि यह अंतत: पसंद का मामला है. उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध हटाने से इनकार करते हुए कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है.

     

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