दिशा सालियान मौत मामले में CBI जांच का आदेश, 6 साल बाद फिर खुली फाइल
राष्ट्र संवाद संवाददाता
मुंबई, 2 सितंबर। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के करीब छह साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। अदालत ने सीबीआई को FIR दर्ज कर सभी पहलुओं की नए सिरे से और गहन जांच करने का निर्देश दिया है।
कौन थीं दिशा सालियान?
28 वर्षीय दिशा पेशे से सेलिब्रिटी पीआर मैनेजर थीं और उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत समेत कई कलाकारों के साथ काम किया था। 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड स्थित एक इमारत से गिरने के बाद उनकी मौत हो गई थी। इसके छह दिन बाद 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा स्थित आवास पर मृत मिले थे। दोनों घटनाओं के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें लगाई गईं।
अब तक क्या हुआ?
शुरुआत में मुंबई पुलिस ने दिशा की मौत को दुर्घटना/आत्महत्या मानते हुए ADR दर्ज की थी। अगस्त 2021 में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर कहा था कि हत्या या साजिश के कोई सबूत नहीं मिले। शुरुआत में दिशा के पिता सतीश सालियान भी पुलिस जांच से संतुष्ट थे, लेकिन मार्च 2025 में उन्होंने अपना रुख बदलते हुए बेटी की हत्या और सामूहिक दुष्कर्म के आरोप लगाए और जांच की मांग की।
मामले को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक विवाद भी हुआ। आदित्य ठाकरे का नाम भी आरोपों और राजनीतिक बहस में सामने आया, हालांकि उन्होंने इन आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने मामले की जांच के लिए SIT गठित की थी।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट ने पुलिस की ओर से वर्षों तक FIR दर्ज किए बिना केवल ADR की जांच जारी रखने पर सवाल उठाया। अब सीबीआई को वरिष्ठ जांच अधिकारी नियुक्त कर FIR दर्ज करने, पिता का बयान लेने और सभी उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य कब्जे में लेकर जांच आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।
अदालत के आदेश के बाद अब यह जांच महत्वपूर्ण होगी कि दिशा की मौत के पीछे वास्तव में क्या परिस्थितियां थीं और लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। किसी व्यक्ति को आरोपी तभी बनाया जाएगा जब जांच में उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य सामने आएं।

