Close Menu
Rashtra SamvadRashtra Samvad
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • होम
    • राष्ट्रीय
    • अन्तर्राष्ट्रीय
    • राज्यों से
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
      • ओड़िशा
    • संपादकीय
      • मेहमान का पन्ना
      • साहित्य
      • खबरीलाल
    • खेल
    • वीडियो
    • ईपेपर
    Topics:
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Home » बंगाल सरकार ‘नबान्न’ मार्च को लेकर लोगों की गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज पेश करे: उच्च न्यायालय
    Headlines

    बंगाल सरकार ‘नबान्न’ मार्च को लेकर लोगों की गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज पेश करे: उच्च न्यायालय

    Devanand SinghBy Devanand SinghSeptember 2, 2024No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

     

    बंगाल सरकार ‘नबान्न’ मार्च को लेकर लोगों की गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज पेश करे: उच्च न्यायालय

    कोलकाता:कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि वह आर जी कर अस्पताल में एक डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या की घटना के विरोध में 27 अगस्त को राज्य सचिवालय ‘नबान्न’ तक निकाले गए मार्च के सिलसिले में चार व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित सभी दस्तावेज पेश करे।

     

     

    अदालत ने उनकी गिरफ्तारी और 24 घंटे बाद रिहाई के औचित्य पर सवाल उठाया तथा पूछा कि क्या पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने में उचित प्रक्रियाओं का पालन किया था।

    सरकार ने अदालत को बताया कि हावड़ा शहर पुलिस ने एहतियाती तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया था, क्योंकि पुलिस को अंदेशा था कि ये लोग पश्चिम बंग छात्र समाज के बैनर तले ‘नबान्न’ तक विरोध मार्च के दौरान गंभीर गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं।

     

     

    न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज ने पूछा कि किस तरह की गड़बड़ी की आशंका थी और 27 अगस्त के विरोध मार्च से पहले इन लोगों को क्यों रिहा किया गया।

    अदालत ने राज्य सरकार को गिरफ्तारियों से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेज मंगलवार तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

     

     

    याचिकाकर्ताओं के वकील राजदीप मजूमदार ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारियां गैरकानूनी हैं। उन्होंने कहा कि वह चार व्यक्तियों को हिरासत में रखने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे के लिए अदालत से आदेश का आग्रह कर रहे हैं।

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Previous Articleकेरेडारी कोल मांइन्स का कोयला ढुलाई में जुटी पीएनएम कंपनी की कोल हाइवा का चतरा में तांडव
    Next Article कीर्तन एक उच्चतम और श्रेष्ठतम भावनात्मक अभ्यास है जो हमें अशांति, तनाव और चिंता से मुक्ति दिलाता है

    Related Posts

    पर्यावरण सप्ताह के तहत आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 50 फलदार पौधों का वितरण

    June 4, 2026

    कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर में मेयर सुधा गुप्ता सम्मानित

    June 4, 2026

    पोटका में भाजपा कार्यकर्ता के परिवार के बहिष्कार का आरोप, जान से मारने की धमकी का दावा

    June 4, 2026

    Comments are closed.

    अभी-अभी

    पर्यावरण सप्ताह के तहत आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 50 फलदार पौधों का वितरण

    कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर में मेयर सुधा गुप्ता सम्मानित

    पोटका में भाजपा कार्यकर्ता के परिवार के बहिष्कार का आरोप, जान से मारने की धमकी का दावा

    जुगसलाई में अवैध हथियार सप्लाई गिरोह का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार, देशी पिस्टल व कारतूस बरामद

    नालों की सफाई में घोर अनियमितता का आरोप

    12 घंटे के भीतर चोरी कांड का उद्भेदन, आरोपी गिरफ्तार

    CCTV तोड़ा, गल्ला साफ किया… पुलिस पेट्रोलिंग खत्म होते ही शराब दुकान में चोरी।

    बोकारो में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।

    बोकारो के लावाटांड़ में रेलवे ट्रैक पर मिले तीन शव, एक की पहचान बबलू सोरेन के रूप में

    खासमहाल-गोविंदपुर सड़क निर्माण में अनियमितता का आरोप, भाजपा परसुडीह मंडल ने की उच्चस्तरीय जांच की मांग

    Facebook X (Twitter) Telegram WhatsApp
    © 2026 News Samvad. Designed by Cryptonix Labs .

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.