Close Menu
Rashtra SamvadRashtra Samvad
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • होम
    • राष्ट्रीय
    • अन्तर्राष्ट्रीय
    • राज्यों से
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
      • ओड़िशा
    • संपादकीय
      • मेहमान का पन्ना
      • साहित्य
      • खबरीलाल
    • खेल
    • वीडियो
    • ईपेपर
    Topics:
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Home » गुजरात : राहुल गांधी को हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इंकार, छुट्टियों के बाद आएगा फैसला
    Headlines राजनीति

    गुजरात : राहुल गांधी को हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इंकार, छुट्टियों के बाद आएगा फैसला

    Devanand SinghBy Devanand SinghMay 3, 2023No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

     

     

    अहमदाबाद. कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से मंगलवार को बड़ा झटका लगा है. 2019 के मोदी सरनेम मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने कोई अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया. राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी. इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी.
    जस्टिस हेमंत एम प्राच्छक ने उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. अदालत ने कहा कि फैसला गर्मी की छुट्टियों के बाद सुनाया जाएगा. यानी अब राहुल गांधी को करीब 5 हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा. चार जून के बाद अदालत उनकी याचिका पर अपना आदेश सुना सकती है.

     

    वकील ने पढ़ा राहुल गांधी का सावरकर वाला वक्तव्य

    मंगलवार को जस्टिस हेमंत एम प्राच्छक की पीठ के सामने शिकायकर्ता पूर्णेश मोदी की तरफ से वकील निरुपम नानावटी पेश हुए. उन्होंने दलील रखी कि राहुल गांधी कोर्ट ने अयोग्य नहीं ठहराया है. बल्कि वे कानून के तहत अयोग्य हुए हैं. उन्होंने पीठ के सामने उस रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि था कि वे गांधी हैं, सावरकर नहीं जो माफी मांगें. वह सजा, जेल जाने से भी डरने वाले नहीं हैं. यह उनका सार्वजनिक स्टैंड है, लेकिन कोर्ट में अलग स्टैंड है.
    नानावटी ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कुल 12 मामले मानहानि के हैं. वे एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, जिसने देश पर 40 साल तक शासन किया है. उन्होंने सॉरी भी नहीं कहा, उनकी ओर से कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया. आवेदन को खारिज किया जाना चाहिए.

     

    राहुल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने रखी दलील

    राहुल गांधी की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे. उन्होंने मामले में अंतरिम सुरक्षा मांगी. लेकिन जस्टिस प्राच्छक ने राहुल गांधी को अंतरिम सुरक्षा देने से इंकार कर दिया और दोषिसिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा. कहा कि छुट्टी के बाद फैसला सुनाया जाएगा.

     

    सजा के बाद छिनी थी सांसदी

    सूरत की अदालत ने 23 मार्च राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई थी. इसके बाद उन्हें संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था. इस मामले में शिकायकर्ता सूरत से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी हैं.

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Previous Articleनागा चैतन्य और सामंथा तलाक के बाद नहीं हैं अच्छे दोस्त, एक्टर ने खुद किया खुलासा
    Next Article बिलकिस बानो केस : SC ने केंद्र-राज्य सरकार को लगाई फटकार, दोषियों की रिहाई की फाइलें दिखाने को राजी हुई सरकार

    Related Posts

    रेलवे के अफसरों की हठधर्मिता चिंताजनकः सरयू राय

    April 27, 2026

    शिकार परब पर रोक को लेकर वन विभाग का जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक से दिया वन्यजीव संरक्षण का संदेश

    April 27, 2026

    जमशेदपुर बोधि सोसायटी में चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन, 400 विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा

    April 27, 2026

    Comments are closed.

    अभी-अभी

    हावड़ा बड़बिल जनशताब्दी के लेटलतीफी एवं रद्द कारण पं. बंगाल के वोटर परेशान

    जनजातीय योजनाओं में तेजी के निर्देश, ITDA समीक्षा बैठक में छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण और निर्माण कार्यों पर सख्त रुख

    सरायकेला के पंचायतों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भौतिक सत्यापन अभियान

    हेलमेट नहीं तो चालान, दुगनी में सड़क सुरक्षा अभियान, जुर्माने के साथ बांटे गए हेलमेट

    चांडिल हत्याकांड में बड़ी सफलता: फरार शहनवाज खान उर्फ डाबर गिरफ्तार, कई संगीन मामलों का खुलासा

    करुणा सेचेन क्लिनिक में महिला मरीज का पुरुष कर्मी कर रहा था फिजियोथेरेपी और एक्सरे, भड़के विधायक संजीव सरदार

    आदित्यपुर में महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष पहल, वार्ड 17 में हेल्थ कैंप, 70 महिलाओं को मिला लाभ

    चाईबासा कोषागार घोटाला: 45 लाख की अवैध निकासी में आरक्षी गिरफ्तार, जांच में और बड़े खुलासों के संकेत

    रेलवे के अफसरों की हठधर्मिता चिंताजनकः सरयू राय

    शिकार परब पर रोक को लेकर वन विभाग का जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक से दिया वन्यजीव संरक्षण का संदेश

    Facebook X (Twitter) Telegram WhatsApp
    © 2026 News Samvad. Designed by Cryptonix Labs .

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.