तिरुअनंतपुरम. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद अब केरल में भी मामला दर्ज करने से पहले सीबीआई को राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होगी. केरल की कैबिनेट में इसका फैसला लिया गया. इससे पहले ये गैर भाजपा शासित राज्य ऐसा फैसला कर चुके हैं. अब केरल सरकार ने भी किसी भी मामले की सीबीआई जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है.
ऐसा माना जा रहा है कि केरल सरकार लाइफ मिशन हाउसिंग प्रोजेक्ट में सीबीआई की दखल से नाराज थी. जांच के बाद इस परियोजना को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया था. जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई की जांच को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया था.

