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    Home » सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइंस अनुपालन करने का डीसी ने किया अपील
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    सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइंस अनुपालन करने का डीसी ने किया अपील

    Nizam KhanBy Nizam KhanJuly 13, 2020No Comments4 Mins Read
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    निजाम खान

    उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.) के द्वारा बताया गया कि वर्तमान में जामताड़ा जिले में कोरोना पाॅजीटीव कतिपय मामलें प्रतिवेदित हुए हैं, जिन्हे ईलाज हेतु जामताड़ा जिले के डेडिकेटेड कोविड अस्पताल (ओल्ड ऐज होम), उदलबनी में भर्ती कराया गया है। वर्तमान में जिले में outside containment zones(s) में सरकार के निदेशानुसार अनुमति-प्राप्त सभी प्रकार की गतिविधियाॅं संचालित है।

    परन्तु ऐसा देखा जा रहा है कि उक्त गतिविधियों के संचालकों यथा सभी प्रकार के विक्रेताओं/ रेस्टुरेंट संचालकों/ आम लोगो/ अन्य संबंधित द्वारा इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिससे कि जिले में कोरोना महामारी के फैलने की तीव्र संभावना है।

    *अतः जिले के सभी प्रकार के विक्रेताओं/ रेस्टुरेंट संचालकों/ आम लोगो/ अन्य संबंधित को निदेशित किया जाता है किः-*

    ऽ वे एक दूसरे से न्यूनतम 6 फीट की दूरी बनाए रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से अनुपालन करेंगे एवं सभी व्यक्ति फेस कवर/ मास्क अनिवार्य रूप से पहनेंगे।

    ऽ सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों का सेवन वर्जित एवं थूकना प्रतिबंधित रहेगा।

    ऽ 65 वर्ष से अधिक के व्यक्ति, को-मोरबीडाइट्स वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चें अति आवश्यक अथवा स्वास्थ्य उद्देष्यों को छोड़कर घर पर रहंेगे।

    ऽ जिले के सभी व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक रूप से अपने-अपने मोबाईल फोन पर आरोग्य सेतु एप्लिकेशन को इन्स्टाल करें एवं नियमित रूप से उक्त ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करतें रहें।

    ऽ सभी दुकानदार यह सुनिष्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठान में एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति न हों एवं गोल घेरा बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिष्चित करायेंगे। सभी दुकानदार और ग्राहक अनिवार्य रूप से फेस कवर/ मास्क पहनेंगे। सभी प्रतिष्ठान संचालक एवं उक्त प्रतिष्ठान में कार्यरत लोग हाथ के दस्ताने पहनें हों। ग्राहकों के मास्क नहीं पहनने पर सामान नहीं देंगे एवं उन्हें मास्क पहनने के लिए प्रेरित करेंगे।

    ऽ सभी प्रतिष्ठान के प्रवेश बिंदु पर सैनिटाईजर का प्रावधान किया जाए। साथ ही सभी दुकानदार अपने-अपने दुकानों के सभी बिंदु जो अक्सर मानव संम्पर्क में आती हैं, जैसे दरवाजे के हैंडल, टेबल की सतह, काउन्टर आदि को सेनिटाईज करते रहना सुनिष्चित करेंगे।

    ऽ सभी दुकानदार अपने-अपने दुकानों को दिन की शुरूआत और दिन के अंत में पूरे दुकान और सामान्य सुविधाओं के सेनिटाईजेसन को सुनिष्चित करेंगे।

    ऽ सभी दुकानदार अपने-अपने दुकानों में यह सुनिष्चित करेंगे कि उनके दुकान पर आने वाले सभी ग्राहकों की सूची, उनके पते और मोबाईल नंम्बरों के साथ रखी जाए।

    ऽ सभी दुकानदार अपने-अपने दुकानों में यह सुनिष्चित करेंगे कि बुखार, खाॅंसी, साॅंस लेने की समस्या से पीड़ित कोई भी कर्मचारी कार्यालय न आए और उन्हें निकटतम स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र पर भेजा जाए।

    ऽ सभी दुकानदार अपने-अपने दुकानों में यह सुनिष्चित करेंगे कि कोई भी ग्राहक यदि उसे खाॅंसी, साॅंस लेने में समस्या है तो उसके दुकान में प्रवेश देने से इन्कार किया जा सकता है और तुरंत उसे स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र से सम्पर्क करने के लिए कहा जा सकता है।

    उपरोक्त निर्देषों का उल्लंघन करते हुए पाये जाने वाले (विषेशकर मास्क नहीं पहनने पर) दुकानों/ प्रतिश्ठानों/ व्यक्तियों के विरूद्ध सोशल डिसटेंसिंग के संबंधित पदाधिकारी दण्डात्मक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित करेंगे।

    जिला परिवहन पदाधिकारी, जामताड़ा को निदेश दिया जाता है कि वे जिले में संबंधित थाना से समन्वय स्थापित करते हुए प्रतिदिन सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाना सुनिष्चित करंेंगे जिसमें हेलमेट/ सीट बेल्ट/ ट्रीपल लोड (मोटरसाईकिल)/ वाहन बीमा/ वाहन प्रदूषण आदि की सघन जाॅंच करना सुनिष्चित करेंगे एवं पकड़ने जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित दण्ड का वसूली करेंगे, ताकि अनावष्यक बिना कार्य से निकलने वाले व्यक्तियों पर अंकुश लग सके एवं कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण किया जा सके। साथ ही जिला परिवहन पदाधिकारी, जामताड़ा मास्क नहीं पहनने वालों वाहन चालकों के विरूद्ध निम्न प्रकार से दण्ड अधिरोपित करेंगेः-

    ऽ प्रथम बार पकड़े जाने पर संबंधित वाहन चालकों पर रू0 100/- की जुर्माना की जायेगी।

    ऽ द्वितीय बार पकड़े जाने पर संबंधित वाहन चालकों पर रू0 500/- की जुर्माना की जायेगी।

    ऽ तृतीय बार पकड़े जाने पर संबंधित वाहन चालकों पर रू0 1000/- की जुर्माना की जायेगी।

    इसके उपरान्त पकड़े जाने पर संबंधित वाहन चालकों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी

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