डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी से बचें, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं: आनंद मणि त्रिपाठी

राष्ट्र संवाद संवाददाता
जमशेदपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की ओर से साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट से बचाव और पीड़ित प्रतिकर योजना-2026 पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (साइबर क्राइम) आनंद मणि त्रिपाठी ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को डराकर ठगी की जा रही है, जबकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। साइबर पुलिस अधिकारियों ने ठगी के नए तरीकों, हेल्पलाइन नंबरों तथा पीड़ितों को आर्थिक और कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता DLSA सचिव कुमार सौरभ त्रिपाठी ने की। मौके पर साइबर पुलिस अधिकारी, मीडिएटर कमल कांत सिन्हा, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के सदस्य और अधिवक्तागण उपस्थित थे।

