26 अगस्त को सुबह 6 से रात 11 बजे तक लागू रहेगा यातायात प्रतिबंध, बसों को छूट
राष्ट्र संवाद संवाददाता, सरायकेला
पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की जयंती के अवसर पर 26 अगस्त को जमशेदपुर शहर में यातायात व्यवस्था में विशेष बदलाव किया गया है। शहर में धार्मिक आयोजन के दौरान संभावित भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने भारी वाहनों के परिचालन पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया है।
यातायात पुलिस के आदेश के अनुसार 26 अगस्त को सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों का शहर में परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, इस प्रतिबंध से यात्री बसों को छूट दी गई है।
यातायात पुलिस के अनुसार यह व्यवस्था धार्मिक आयोजन के दौरान यातायात को सुचारू बनाए रखने और आम लोगों की आवाजाही को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से की गई है। प्रतिबंध की अवधि में भारी वाहन चालकों को निर्धारित व्यवस्था का पालन करना होगा।
पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित अवधि में भारी वाहनों के साथ शहर में प्रवेश न करें और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। आम लोगों से भी पुलिस निर्देशों का पालन करने तथा भीड़ वाले क्षेत्रों में संयम बरतने की अपील की गई है।

