झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, JPSC-JSSC परीक्षाओं पर सरकार के आदेश पर रोक
राष्ट्र संवाद संवाददाता
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा को लेकर राज्य सरकार के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले से इन परीक्षाओं से जुड़े अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा परीक्षाओं को लेकर की गई कार्रवाई से संबंधित आदेश पर स्टे लगाया। अदालत ने राज्य सरकार को मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। सरकार को काउंटर एफिडेविट के माध्यम से अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है।
सरकार का जवाब दाखिल होने के बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी। फिलहाल अदालत के आदेश से परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों को राहत मिली है।
किन परीक्षाओं से जुड़ा है मामला?
हाईकोर्ट में मामला JPSC की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा से संबंधित है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा इन परीक्षाओं को लेकर जारी आदेश को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने संबंधित सरकारी आदेश के प्रभाव पर रोक लगा दी।
अभ्यर्थियों को राहत
हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। अब राज्य सरकार के जवाब और अदालत की अगली सुनवाई के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
महत्वपूर्ण: उपलब्ध विवरण में CDPO परीक्षा का भी उल्लेख है, लेकिन अदालत ने किन-किन सरकारी आदेशों पर रोक लगाई है, इसकी अंतिम और सटीक पुष्टि के लिए हाईकोर्ट के लिखित आदेश को देखना जरूरी होगा।

