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    Home » नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार के द्वारा नाम निर्देशन प्रक्रिया की समाप्ति तक बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के तहत सभी निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष से 100 मीटर की परिधि तक निषेधाज्ञा किया गया जारी
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    नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार के द्वारा नाम निर्देशन प्रक्रिया की समाप्ति तक बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के तहत सभी निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष से 100 मीटर की परिधि तक निषेधाज्ञा किया गया जारी

    Nizam KhanBy Nizam KhanJanuary 29, 2026No Comments4 Mins Read
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    नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार के द्वारा नाम निर्देशन प्रक्रिया की समाप्ति तक बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के तहत सभी निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष से 100 मीटर की परिधि तक निषेधाज्ञा किया गया जारी

    राज्य निर्वाजन आयोग, झारखण्ड, राँची के प्रेस नोट सं0-187, दिनांक-27.01.2026 द्वारा नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026 की घोषणा दिनांक 27.01.2026 को कर दी गई है। नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026 के आयोजन को लेकर राज्य निर्वाजन आयोग, झारखण्ड द्वारा निम्न प्रकार से चुनाव कार्यक्रम निर्धारित की गई है।

    1. नामांकन प्रारंभ की तिथि 29.01.2026 (गुरुवार)

    2. नामांकन की अंतिम तिथि 04.02.2026 (बुधवार)

    3. संवीक्षा की तिथि 05.02.2026 (गुरुवार)

    4. नाम वापसी की तिथि 06.02.2026 (शुक्रवार)

    नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026 के अवसर पर मिहिजाम नगर परिषद (वर्ग-ख) के लिए उप निर्वाचन पदाधिकारी, जामताडा के कक्ष एवं जामताड़ा नगर पंचायत के लिए अपर समाहर्त्ता, जामताड़ा के कक्ष (समाहरणालय भवन, जामताड़ा के भूतल तथा प्रथम तल) में गठित निर्वाची पदाधिकारी के नाम निर्देशन कक्ष में विभिन्न प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया जायेगा। चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों के द्वारा जुलूस एवं वाहन के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया जाता है। नामांकन पत्र दाखिल करने की स्थिति में विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है।

    _*अनुमण्डल दण्डाधिकारी, जामताड़ा श्री अनंत कुमार के द्वारा*_ उपरोक्त तथ्यों से पूर्णतया संतुष्ट होकर दिनांक 28.01.2026 से नाम निर्देशन की प्रक्रिया की समाप्ति तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026 के निमित सभी निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष (समाहरणालय भवन, जामताड़ा का भुतल तथा प्रथम तल) से 100 मीटर के परिधि तक निम्नांकित निषेधाज्ञा लागू किया गया है :-

    1. नामांकन प्रक्रिया के दौरान निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष से 100 मीटर की परिधि में किसी प्रकार के घातक हथियार, आग्नेशास्त्र या विस्फोटक पदार्थ लाने एवं ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

    2. निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष से 100 मीटर की परिधि में जुलूस, रैली सभा आदि प्रतिबंधित किया जाता है।

    3. कोई भी प्रत्याशी/अभ्यर्थी किसी दूसरे प्रत्याशी/अभ्यर्थी को नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे।

    4. नामांकन प्रक्रिया के दौरान विधि-व्यवस्था एवं अन्य नामांकन संबंधित कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं अन्य कर्मियों के कर्तव्य निर्वाहन कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे।

    5. नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशी / अभ्यर्थी के साथ चार व्यक्ति ही 100 मीटर के दायरे में प्रवेश कर सकेंगे।

    6. किसी भी प्रत्याशी / अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे दूसरे उम्मीदवार के भावना को ठेस पंहुचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो।

    7. निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष से 100 मीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेंगे।

    8. प्रत्याशी / अभ्यर्थी को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना है जो निर्वाचन के अंतर्गत वर्जित हो।

    9. प्रत्येक प्रत्याशी को किसी अन्य प्रत्याशी के पुतले लेकर चलने या उन्हें जलाये जाने तथा किसी प्रकार के अन्य अनुरूप प्रदर्शन करने से अपने कार्यकर्ताओं को रोकना होगा।

    10. निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों से विश्रृखंल आचरण करना या उनके कार्य में बाधा डालना आदर्श आचार सहिता का उल्लंघन माना जायेगा।

    11. नामांकन प्रक्रिया के दौरान मोबाईल का प्रयोग वर्जित रहेगा।

    12. नामांकन प्रक्रिया के दौरान पोस्टर, बैनर निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष से 100 मीटर की परिधि में लाना वर्जित रहेगा।

    13. नामांकन के दौरान निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष से 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का वाहन लाना वर्जित रहेगा।

    14. यह निषेधाज्ञा सरकारी पदाधिकारी/कर्मियों निर्वाचन कार्य एवं अन्य लोक हित सरकारी कार्यों में नियुक्त/प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विधि व्यवस्था में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारियों / पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।

    उक्त निषेधाज्ञा का किसी भी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किये जाने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।

    उक्त निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागु किये जाने की आवश्यकता है तथा व्यक्तिगत रूप से सूचना निर्गत करना संभव नहीं है। फलस्वरूप एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है।

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