11 नवंबर को घाटशिला में होगा मतदान, ईवीएम तैयारी पूरी – बिना EPIC कार्ड भी कर सकेंगे मतदान वैकल्पिक पहचान पत्रों से
जिला प्रशासन ने दी जानकारी, 48 घंटे पहले से लागू हो जाएगा चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध
राष्ट्र संवाद संवाददाता
घाटशिला विधानसभा उप निर्वाचन-2025 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम की ओर से सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। आगामी 11 नवंबर को मतदान होना है। इसके लिए ईवीएम डिस्पैच एवं रिसिविंग टीमों को को-ऑपरेटिव कॉलेज में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान मतदान दिवस पर मशीनों की पैकिंग, डिस्पैच, रिसिविंग, लॉजिस्टिक व्यवस्था और शिकायत निवारण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री कर्ण सत्यार्थी ने निर्देश दिया कि निर्वाचन कार्य के हर चरण में निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि सतर्कता, टीम भावना और समयबद्धता से ही निर्वाचन प्रक्रिया को सफल बनाया जा सकता है।
इस बीच मतदाताओं के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यदि कोई मतदाता मतदान केंद्र पर मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो वह 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान पत्रों में से किसी एक के माध्यम से मतदान कर सकता है। इनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर पासबुक, पेंशन दस्तावेज, एनपीआर कार्ड, सांसद/विधायक पहचान पत्र, राज्य या केंद्र सरकार/पीएसयू का सेवा पहचान पत्र, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड और यूडीआईडी कार्ड शामिल हैं।
साथ ही, प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत निर्देशित किया है कि मतदान से 48 घंटे पहले किसी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस, प्रचार कार्यक्रम, टीवी या सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसारण करना कानूनन वर्जित होगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

