चेक बाउंस मामले में मुकेश प्रसाद सिंह को 3.90 लाख जुर्माना और 6 महीने की सजा
राष्ट्र संवाद संवाददाता
जमशेदपुर। माननीय न्यायालय अर्चना मिश्रा, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय ने डिमना, मानगो वसुंधरा स्टेट निवासी मुकेश प्रसाद सिंह को चेक बाउंस मामले में दोषी करार देते हुए 3.90 लाख रुपये का भुगतान करने और 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

यह मामला गंगा टेंट हाउस, कदम निवासी प्रोपराइटर विनीत धीमान द्वारा 22 अक्टूबर 2022 को धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत दर्ज कराया गया था। आरोप था कि मार्च 2022 में अपने पुत्र और पुत्री के विवाह समारोह में टेंट, खाना-पीना सहित संपूर्ण आयोजन के लिए 13.25 लाख रुपये में काम कराया गया।

गंगा टेंट हाउस द्वारा पूरा काम करने के बावजूद अभियुक्त मुकेश प्रसाद सिंह ने केवल 9.25 लाख रुपये का भुगतान किया और बकाया राशि के लिए 3 लाख का चेक दिया। बैंक में चेक प्रस्तुत करने पर वह बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू, पंकज कुमार सिन्हा और बबीता जैन ने न्यायालय में पक्ष रखा, जिसके आधार पर यह निर्णय सुनाया गया।


