शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली मनाने को लेकर दिए हुए अहम दिशा निर्देश
राष्ट्र संवाद सं
प्राप्त सूचनानुसार इस वर्ष होली का त्यौहार दिनांक 14/15.03.2025 को मनाया जाएगा। इसकी पूर्व संध्या में दिनांक 13.03.2025 को होलिका दहन किया जाएगा। त्यौहार के दौरान दूसरे सम्प्रदाय के लोगों को रंग अबीर लगाने एवं उनके धार्मिक स्थलों पर रंग अबीर पड़ने से तनाव की आशंका बनी रहती है। वर्तमान में मुस्लिम समुदाय का रमजान का महिना चल रहा है तथा मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिदों में नमाज अदा करने हेतु इकट्ट्टट्ठा होते हैं एवं संध्या के समय इफ्तार खोला जाता है, ऐसे में होली पर्व के दिन संध्या के समय होली मिलन/हुड़दंग होता है, जिससे तनाव उत्पन्न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उक्त परिदृश्य में जिले की साम्प्रदायिक संवेदनशीलता एवं होली एवं जुम्मे की नमाज एक ही दिन होने के कारण इस त्यौहार के दौरान विशेष सतर्कता एवं चौकसी के साथ-साथ विशेष निगरानी रखने की भी आवश्यकता है। जिसे देखते हुए _*उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा श्रीमती कुमुद सहाय (भा०प्र०से०) एवं पुलिस अधीक्षक डॉ ऐहतेशाम वकारिब (भा०पु०से०) द्वारा होली पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु संयुक्त आदेश जारी किया गया है।*_
_*होली के दौरान असामाजिक तत्वों की अवांछनीय हरकतों पर रहेगी नजर; उन्मादियों से सख्ती से निपटेगा प्रशासन*_
जारी आदेश में वर्णित है कि होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार है तथा रंग-गुलाल देने में जबरदस्ती करने पर कभी-कभी दो गुटों या समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बन जाती है। होली के एक दिन पूर्व होलिका दहन का कार्यक्रम को लेकर भी कभी-कभी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः इस कार्यक्रम में भी विधि-व्यवस्था संधारण हेतु सघन गश्ती आवश्यक होगा। होली के दौरान असामाजिक तत्वों की अवांछनीय हरकतों, जबरदस्ती कीचड़, धूल, रंग-अबीर छिड़कने तथा संप्रदाय विशेष को इंगित कर विशेष रूप से मस्जिद, कब्रिस्तान, ईदगाह के समीप अश्लील होली गीत गाने बजाने को लेकर शांति व्यवस्था भंग होने की भी आशंका रहती है, जिसे नियंत्रित करना आवश्यक है, विशेषकर यातायात के साधनों (बस, ट्रेन, निजी वाहनों, ट्रकों आदि) को निशाना बनाकर जबरदस्ती कीचड़, धूल, पत्थर फेंकना आदि अवांछनीय हरकतों पर विशेष निगारनी रखी जाय ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। अग़ल-बगल स्थित मस्जिद, ईदगाह, ईमामबाड़ा, कब्रिस्तान के चाहरदिवारी अथवा पूर्व से विवादग्रस्त मार्गों पर भी विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरती जाय ताकि असामाजिक तत्वों द्वारा उसपर किसी प्रकार का रंग/अबीर न डाला जाय। साथ ही यदि आवश्यक हो तो जहाँ-जहाँ पर मस्जिद हैं, उसके अगल-बगल बैरियर लगाने की भी व्यवस्था की जाय ताकि अफवाह फैलने पर समुदाय विशेष के लोग झुण्ड बनाकर निर्वाध गति से न जा सके। किसी स्थान पर तनाव की आशंका होने पर उस स्थान पर समुचित निरोधात्मक कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है।
_*सोशल मीडिया पर रहेगी कड़ी निगरानी*_
व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक एवं अन्य सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी किसी विशेष सम्प्रदाय /धर्म जाति की भावनाओं को आहत पहुँचानें वाली टिप्पणियाँ करतें हैं और नफरत फैलातें है, अतः इनपर प्रचारित प्रसारित होने वाले विवादित तस्वीरों एवं संवादों पर विशेष निगरानी रखने की भी आवश्यकता है।
_*13 मार्च के प्रातः से ही अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल को मौजूद रहने का निर्देश*_
अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा/ सभी थाना प्रभारियों से प्राप्त प्रस्ताव को आवश्यकतानुसार संशोधित करते हुए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल को दिनांक 13.03.2025 के पूर्वा० 07.00 बजे से ही अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर उपलब्ध होने का निर्देश दिया गया है एवं वे दिनांक 15.03.2025 को रात्रि 10.00 बजे तक प्रतिनियुक्त रहेंगे तदोपरान्त स्थिति सामान्य होने पर ही वे अपना स्थान छोड़ेंगे अन्यथा वे यथावत प्रतिनियुक्त रहेंगे। साथ ही विधि-व्यवस्था संधारण हेतु अपने विवेक से अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। किसी तरह की अवांछित गतिविधि उत्पन्न होने की सूचना तुरंत अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी के माध्यम से उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक को देंगे। शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं साम्प्रदायिक स्थिति से निपटने की पूरी जिम्मेवारी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की होगी। विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु यदि उपद्रवकारी एवं हिंसा पर उतारू जत्था पर बल का भी प्रयोग करना पड़े तो इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को एवं जिला नियंत्रण कक्ष को देते हुए बिना किसी प्रकार की हिचकिचाहट किए अपने विवेक से काम लेकर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। वहीं कहा गया है कि लापरवाही एवं शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों को दंडित भी होना पड़ सकता है।
कहा गया है कि अनुमण्डल पदाधिकारी/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अपने स्तर से संबंधित दण्डाधिकारियों/ पुलिस पदाधिकारियों की बैठक बुलाकर आवश्यक निदेश देंगे तथा उन्हें जिले के साम्प्रदायिक इतिहास को अच्छी तरह से समझा देंगे। जहाँ शांति-व्यवस्था भंग होने की आशंका हो, वहाँ पर ससमय आवश्यकतानुसार बी०एम०एस०एस० की धारा 163, थारा-196 एवं धारा-353 का प्रभावी इस्तेमाल शांति व्यवस्था बनाये रखने में किया जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को देंगे।
_*आवश्यकतानुसार हेलमेट एवं बॉडी प्रोटेक्टर उपलब्ध कराएं*_
परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, जामताड़ा को निर्देश दिया गया है कि उपरोक्त प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारियों। पुलिस पदाधिकारियों/ कर्मियों को पुलिस केन्द्र जामताड़ा से आवश्यकतानुसार हेलमेट एवं बॉडी प्रोटेक्टर उपलब्ध करायेंगे एवं साथ ही नियंत्रण कक्ष में दंगा निरोधी उपकरण, पी०ए० सिस्टम युक्त वाहन, आश्रु गैस दस्ता, एंटी राइट दस्ता, बन लेयल वेपन्स, विडियोग्राफी की प्रतिनियुक्ति भी करना सुनिश्चित करेंगे।
_*वीडियोग्राफी की रहेगी व्यवस्था*_
सभी चलन्त दण्डाधिकारी तथा सभी थाना प्रभारी अपने-अपने चलन्त वाहनों में विडियोग्राफी की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।
_*सभी प्रखण्ड मुख्यालय में आवश्यक दवाओं/ उपकरणों के साथ मेडिकल टीम एवं 01-01एम्बुलेंस की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश*_
असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जामताड़ा को निर्देश दिया गया है कि वे उक्त अवसर पर दिनांक 13.03.2025 से 16.03.2025 तक जिला नियंत्रण कक्ष जामताक्ष एवं सभी प्रखण्ड मुख्यालय में सभी आवश्यक दवाओं/ उपकरणों के साथ मेडिकल टीम एवं एक-एक एम्बुलेंस की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। सदर अस्पताल एवं सभी प्रखण्डों के स्वास्थ्य केन्द्रों अस्पतालों में प्रतिनियुक्त चिकित्सकों को भी तैयारी हालत में रहने का निर्देश दिया गया है।
_*पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे*_
कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, जामताड़ा कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, मिहिजाम एवं नगर पंचायत, जामताड़ा होली के अवसर पर जामताड़ा एवं मिहिजाम में पेयजल की समस्या हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
_*अवैध शराब एवं मादक पदार्थों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश*_
होली के अवसर पर उत्पाद अधीक्षक, जामताड़ा ‘झारखण्ड गजट’ उत्पाद एवं मद्य निषेद्य विभाग की अधिसूचना संख्याः- 01/नीति-05-02/2022-648, 31 मार्च 2022 के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अवैध शराब एवं अन्य मादक पदार्थ झुग्गी-झोपड़ियों में भी बेची जाती है इस पर भी सतत् निगरानी रखेंगे एवं छापामारी करते हुए विधिपूर्वक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
_*डीजे पर भड़काऊ गाना एवं ध्वनि तीव्रता का अनुपालन कराएं*_
डी० जे०/ लाउडस्पीकर में भड़काउ सी०डी०/ आपत्तिजनक गाने न बजे तथा ध्वनि तीव्रता निर्धारित मापदण्ड से अधिक न हो अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा इसे सुनिश्चित करेंगे।
_*मिलावटी सामग्रियों पर करें समुचित कार्रवाई*_
प्रायः ऐसे त्यौहारों के मौके पर मिलावटखोरो एवं अवैध शराब कारोबारियों की गतिविधियाँ बढ़ जाती है और वे मिलावटी सामान, शराब आदि को अवैध रूप से बाजार में भेजने लगते हैं। इस संबंध में अधीक्षक उत्पाद, जामताड़ा, असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जामताड़ा, अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा, खाद्य निरीक्षक, जामताड़ा, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पर्षद, मिहिजाम एवं नगर पंचायत, जामताड़ा संयुक्त रूप से सघन छापामारी करेंगे एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे, ताकि मिलावटी रंग, मिठाई आदि की बिक्री बाजार में न हो।
_*अग्निशमन विभाग को भी तैयार रहने का निर्देश*_
प्रभारी अग्निशमन सेवा, जामताड़ा को निर्देश दिया जाता है कि फूल टंकी पानी के साथ एक अग्निशमन वाहन नाला (याना अनुमण्डल) में एवं एक अग्निशमन वाहन को जिला मुख्यालय, जामताड़ा में प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
_*रिजर्व रखे गए हैं दंडाधिकारी एवं पुलिस बल*_
वहीं कहा गया कि जिन पदाधिकारियों की जिला सुरक्षित दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति की गई है, वे अपना योगदान नियंत्रण कक्ष में देंगे एवं प्रखण्ड स्तर के सुरक्षित दण्डाधिकारी अपने-अपने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेंगे ताकि आवश्यकता होने पर उनका उपयोग विधि-व्यवस्था कार्य के लिये किया जा सके। साथ ही प्रखण्ड अंचल जिला मुख्यालय के जिन पदाधिकारियों/ पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है, वे भी अपने प्रखण्ड अंचल / जिला मुख्यालय में सुरक्षित दण्डाधिकारी के रूप में विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपलब्ध रहेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनकी सेवा प्राप्त की जा सके। उसी प्रकार पुलिस केन्द्र, पुलिस कार्यालय, बाबा एवं अन्य प्रतिष्ठान के जिन पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है, वे भी सुरक्षित के रूप में अपने-अपने स्थान पर बने रहेंगे ताकि आवश्यकता होने पर उन्हें कर्तव्य पर लगाया जा सके।
_*होली को लेकर सघन वाहन जांच चलाने का निर्देश*_
वहीं होली पर्व के अवसर पर अक्सर देखा गया है कि होली के उन्माद में युवा वर्ग वाहन चालक शराब का सेवन कर तेज रफ्तार से या गैर-जिम्मेदार तरीके से वाहनों का परिचालन करतें है, जिससे सड़क दुर्घटना घटित होने तथा विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। इसके रोक बाम हेतु पुलिस निरीक्षक, नगर प्रभाग-सह-यातायात प्रभारी सभी थाना प्रभारी, जामताड़ा जिला को निर्देश दिया जाता है कि होली की पूर्व संध्या एवं पर्व के अवसर पर अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे तत्वों पर कड़ी निगरानी रखते हुए सघन वाहन जाँच कराना सुनिश्चित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। सभी संबंधित पुलिस निरीक्षक एवं अनुमण्डल पुलिस पदधिकारी, जामताड़ा। नाला अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।
_*जिला नियंत्रण कक्ष रहेगा 24 घंटे सक्रिय*_
दिनांक 13.03.2025 से 16.03.2025 तक अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा एवं श्री चन्द्रशेखर, पुलिस उपाधीक्षक के नियंत्रण में अनुमण्डल कार्यालय, जामताड़ा में एक नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहेगा। जिसका दूरभाष संख्या 06433-222245 है। अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा अपने स्तर से नियंत्रण कक्ष में पदाधिकारी/सहायक एवं अनुसेवक की प्रतिनियुक्ति करेंगे। श्री चन्द्रशेखर, पुलिस उपधीक्षक,(मो0-7903916519) जिला नियंत्रण कक्ष के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे। जिला नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध पुलिस बल एवं क्यू०आर०टी० बल के साथ सूचना स्थल पर अविलम्ब पहुंचकर त्वरित आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जिला नियंत्रण कक्ष में दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों एवं शांति समिति के सदस्यों का दूरभाष नं० अनिवार्य रूप से संधारित करेंगे।
परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र जामताड़ा 2/8 सशस्त्र बल एवं 2/8 लाठी बल, एक न्यू०आर०टी० दल (मोटरसाईकिल सहीत) के साथ एवं एक 407 बस, बज्र वाहन, आयु गैस दस्ता तथा अन्य सभी सुख्क्षा उपकरण सहित को जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
_*04 क्यू०आर०टी० टीम रहेगा सक्रिय*_
होली पर्व के दौरान विधि-व्यवस्था एवं शांति-व्यवस्था संधारण के मद्देनजर 04 (चार) अतिरिक्त क्यू०आर०टी० टीम का गठन किया गया है, जिसमें क्यू०आर०टी० टीम-01 (नारायणपुर थाना), क्यू०आ०टी० टीम-02 (करमाटांड़ थाना), क्यू०आ०टी० टीम-03 (मिहिजाम थाना), क्यू०आ०टी० टीम-04 (नाला थाना) एवं क्यू०आ०टी० टीम-05 (कुण्डहित थाना) का गठन किया गया एवं जरूरी दिशा निर्देश दिया गया है।
_*प्रतिदिन देना होगा खैरियत प्रतिवेदन*_
दिनांक 13.03.2025 से 16.03.2025 तक प्रतिदिन संध्या 04.00 बजे तक अनुमंडल पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक (सु०) द्वारा संयुक्त खैरियत प्रतिवेदन समर्पित की जायेगी। उपरोक्त अवधि में वितंतु सेवा लगातार चालू अवस्था में रहे, वितंतु प्रभारी यह सुनिश्चित करायेंगे साथ ही पर्यवेक्षक पर्याप्त मात्रा में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी/दण्डाधिकारी को आवश्यकतानुसार हैंडहेल्ड सेट उपलब्ध करायेंगे ताकि आवश्यकतानुसार संवाद का प्रेषण हो सके।
_*जिले के महत्वपूर्ण दूरभाष सं०*_
▪️उपायुक्त जामताड़ा – 9431130960 (मोबाईल संख्या), 06433 – 222435 (कार्यालय दूरभाष)
▪️पुलिस अधीक्षक – 9431130811 (मोबाईल संख्या), 06433 – 222021 (कार्यालय दूरभाष)
▪️अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा – 9693741777 (मोबाईल), 06433-222245 (कार्यालय दूरभाष)
▪️पुलिस उपाधीक्षक (मु०) – 9470591046, 9661816050
▪️अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जामताड़ा – 9470591035, 9572145778
▪️अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नाला – 9470963390, 9304829320
▪️जिला नियंत्रण कक्ष, जामताड़ा – 06433 – 222244/222245, डायल 112