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    कई पदाधिकारियों पर चलेगी विभागीय कार्रवाई, राज्य सरकार से मिली स्वीकृति

    Devanand SinghBy Devanand SinghJune 7, 2024No Comments1 Min Read
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    इन पदाधिकारियों पर चलेगी विभागीय कार्रवाई, राज्य सरकार से मिली स्वीकृति।

    श्री राम प्रवेश कुमार, झा०प्र०से० (चतुर्थ सीमित बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, वलिपुर, धनबाद, सम्प्रति अंचल अधिकारी, करमाटांड, जामताड़ा के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत् असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किए जाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है।

     

     

    श्री चन्द्रशेखर सिंह, सेवानिवृत झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सोनवर्षा, सहरसा (बिहार) के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43 (ख) के तहत् उनकी समूची पेंशन आजीवन रोकने का दण्ड अधिरोपित किए जाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है।

     

     

    श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत झा०प्र० से० (कोटि क्रमांक-528/03), तत्का०, नगर आयुक्त, धनबाद नगर निगम, धनबाद के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43 (ख) के अंतर्गत उनके पेंशन से 05 प्रतिशत राशि की कटौती एक वर्ष तक करने का दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है।

     

     

    डॉ० अशोक कुमार पाठक, तत्कालीन सिविल सर्जन, बोकारो के विरूद्ध गठित प्रपत्र ‘क’ सापेक्ष विभागीय कार्यवाही संचालित करने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है।

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