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    Home » त्रिपुरा सरकार ने पेट्रोल और डीजल की खरीद-बिक्री पर लिमिट तय कर दी
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    त्रिपुरा सरकार ने पेट्रोल और डीजल की खरीद-बिक्री पर लिमिट तय कर दी

    Devanand SinghBy Devanand SinghMay 3, 2024No Comments2 Mins Read
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    त्रिपुरा सरकार ने पेट्रोल और डीजल की खरीद-बिक्री पर लिमिट तय कर दी
    नई दिल्ली. त्रिपुरा में मालगाड़ियों का आवागमन बाधित हुआ है, ऐसे में राज्य में ईंधन के स्टोरेज भी खाली हो गए हैं. इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है. ईंधन की कमी की वजह से पेट्रोल डीजल की बिक्री पर भी लिमिट लगाई गई है. राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि राज्य में दो पहिया वाहन सिर्फ 200 रुपये का और चार पहिया वाहन 500 रुपये से तक का ही पेट्रोल खरीद सकेंगे.

     

     

    जानकारी के मुताबिक असम के जतिंगा में बड़े स्तर पर हुए भूस्खलन की वजह से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है. इस भूस्खलन की वजह से मालगाड़ी भी तय स्थान तक नहीं पहुंच पा रही हैं. इसी वजह से राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों के भंडारण में कमी आ रही है. राज्य सरकार ने इसी चिंदा को दूर करने के लिए यह कदम उठाए हैं. जिसमें पेट्रोल पंप को दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन, बस, मिनी बस और ऑटो रिक्शा को पेट्रोलियम पदार्थ बेचने पर लिमिट लगाई गई है.

     

     

    वाहनों को पेट्रोलियम पदार्थ लिमिट में देने के लिए राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं. दरअसल असम में पिछले कुछ दिन से लगातार मौसम बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से भूस्खलन हुए हैं. जतिंगा के पास हुए भूस्खलन में ट्रेन की आवाजाही प्रभावित हुई थी. हालांकि यात्री ट्रेन सेवा को चालू कर दिया गया है लेकिन रात के वक्त ट्रैक पर अभी भी ट्रेनों की आवाजाही नहीं की जा रही है.

     

     

    मालगाड़ी ट्रेन की आवाजाही बाधित होने की वजह से राज्य सरकार में वैसे तो कई तरह के भंडारण की कमी हो रही है, लेकिन उससे सबसे पहले प्रभावित होने वाला क्षेत्र पेट्रोलियम है. राज्य सरकार ने दो पहिया वाहन के लिए 200 रुपये का पेट्रोल, चार पहिया वाहन के लिए 500 रुपये का पेट्रोल, बस के लिए 60 लीटर डीजल, मिनी बस के लिए 40 लीटर डीजल और ऑटो रिक्शा या तिपहिया वाहनों के लिए 15 लीटर डीजल की लिमिट तय की गई है.

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