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    Home » जमशेदपुर कोर्ट के पूर्व जज आरपी रवि पर फायरिंग मामले में साक्ष्य के आभाव में गैंगस्टर अखिलेश सिंह बरी
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    जमशेदपुर कोर्ट के पूर्व जज आरपी रवि पर फायरिंग मामले में साक्ष्य के आभाव में गैंगस्टर अखिलेश सिंह बरी

    Devanand SinghBy Devanand SinghApril 22, 2024No Comments1 Min Read
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    जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र में पूर्व जज आरपी रवि पर फायरिंग करने के मामले में सोमवार को फैसला आया है. कोर्ट ने अखिलेश सिंह को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया है.

    एडीजे 4 आनंद मणी त्रिपाठी के कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. हालांकि मामले में आरोपी मनोरंजन सिंह लल्लू, बंटी जायसवाल और रितेश राय के खिलाफ अदालत में मामला अलग से चल रहा है. बता दे कि साकची थाना क्षेत्र में 20 मार्च 2008 को आबकारी विभाग कार्यालय के निकट बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने आरपी रवि को गोली मारी थी.

    इससे जख्मी पूर्व जज का इलाज टीएमएच में हुआ था. इस संबंध में पत्नी बीरा प्रसाद के बयान पर केस दर्ज कर पुलिस ने अखिलेश समेत अन्य को आरोपी बनाया था. बीरा प्रसाद ने पुलिस को बताया कि आरपी रवि फल लेकर घर लौट रहे थे.

     

     

    जैसे आबकारी विभाग के पास पहुंचकर सड़क पार कर रहे थे वैसे ही बाइक सवार दो अपराधियों ने उनपर फायरिंग शुरु कर दी थी. इस घटना में आरपी रवि घायल हो गए थे.

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