Close Menu
Rashtra SamvadRashtra Samvad
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • होम
    • राष्ट्रीय
    • अन्तर्राष्ट्रीय
    • राज्यों से
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
      • ओड़िशा
    • संपादकीय
      • मेहमान का पन्ना
      • साहित्य
      • खबरीलाल
    • खेल
    • वीडियो
    • ईपेपर
      • दैनिक ई-पेपर
      • ई-मैगजीन
      • साप्ताहिक ई-पेपर
    Topics:
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Home » सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई फटकार, योग गुरु ने हाथ जोड़कर मांगी माफी
    Headlines

    सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई फटकार, योग गुरु ने हाथ जोड़कर मांगी माफी

    Devanand SinghBy Devanand SinghApril 2, 2024No Comments3 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

     

    सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई फटकार, योग गुरु ने हाथ जोड़कर मांगी माफी
    नई दिल्ली. पतंजलि की तरफ से भ्रामक विज्ञापन के मामले में योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक  आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और अपने आचरण के लिए माफी मांगी. हालांकि शीर्ष अदालत उनकी इस माफी से संतुष्ट नहीं हुआ और फटकार लगाते हुए अदालत के आदेश को गंभीरता से लेने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी में कहा कि आप देश की सेवा करने का बहाना मत बनाइए. सुप्रीम कोर्ट हो या देश की कोई भी अदालत. आदेश का पालन होना ही चाहिए.

     

     

    बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की दो सदस्यीय बेंच ने मंगलवार को सुनवाई की. इन दोनों की तरफ से पेश वकील बलबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हलफनामा दाखिल कर दिया गया है.

     

    हलफनामे पर भी सुप्रीम कोर्ट नाराज

    सुप्रीम कोर्ट ने फिर पूछा कि क्या दोनों लोग पेश हो गए हैं. इस पर उनके वकील ने बताया कि दोनों लोग कोर्ट में मौजूद हैं. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको दो हलफनामे दाखिल करने चाहिए थे, लेकिन एक ही किया गया है, दूसरा दाखिल नहीं किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने पहले कंपनी और एमडी को जवाब दाखिल करने को कहा था, जब जवाब नहीं दाखिल किया गया तब अवमानना नोटिस जारी किया.

     

     

    सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और स्वामी बालकृष्ण की तरफ खेद जानते को लेकर नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने कहा, अदालत के आदेशों को हल्के में नहीं लिया जा सकता. आपकी ओर से आश्वासन दिया गया और उसके बाद उल्लंघन किया गया. यह देश की सबसे बड़ी अदालत की तौहीन है और अब आप माफी मांग रहे हैं. यह हमें स्वीकार नहीं है.

     

    कोर्ट ने कहा, आपकी माफी पर्याप्त नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और उधर पतंजलि विज्ञापन छापे जा रहा था. आपका मीडिया विभाग आपसे अलग नहीं है, आपने ऐसा क्यों किया? आपको नवंबर में वार्न किया गया था, इसके बावजूद आपने प्रेस कॉफ्रेंस किया. 21 नवंबर के कोर्ट के आदेश के बाद भी अगले दिन कंपनी, बालकृष्ण और रामदेव द्वारा प्रेस कांफ्रेंस की गई.

     

     

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रामदेव ने कोर्ट के आदेश के 24 घंटे के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. विज्ञापन में आप प्रमोटर के तौर पर पेश होते हैं. अब 2 महीने के बाद अदालत के समक्ष पेश हुए हैं. इस पर रामदेव के वकील ने कहा, भविष्य में ऐसा नहीं होगा. पहले जो गलती हो गई, उसके लिए माफी मांगते हैं. इसके बाद रामदेव ने भी अदालत से माफी मांगी.

    हालांकि सुप्रीम कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं हुआ. कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट हो या देश की कोई भी अदालत. आदेश का पालन होना ही चाहिए. आप माफी भी सशर्त मांग रहे है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अवमानना की कार्यवाही करेंगे. माफी स्वीकार नहीं, आपने क्या किया है. उसका आपको अंदाजा नहीं है. इस पर रामदेव के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ कर माफी मांगी.

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Previous Articleरांची में एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक, नेताओं नाराजगी दूर कर सभी 14 सीटों को जीतने पर मंथन
    Next Article मतदाता जागरूकता को लेकर एसडीओ ने व्यापारिक संगठनों के साथ की बैठक, दिलाई गई शपथ

    Related Posts

    दलमा में 200 करोड़ की पर्यटन परियोजना का पर्यटन मंत्री का निरीक्षण

    May 18, 2025

    कराईकेला के लाल बाजार गांव में पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों की बैठक आयोजित

    May 18, 2025

    पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी प्रखंड के बिरसाईत समुदाय के धर्म स्थल देवाँ में बिरसाईत समुदाय का 37 वाँ धर्म दिवस समारोह आयोजित हुआ

    May 18, 2025

    Comments are closed.

    अभी-अभी

    बड़बिल पुलिस ने आयरन चोरी के आरोप में दो लोगों को किया गिरफ्तार

    दलमा में 200 करोड़ की पर्यटन परियोजना का पर्यटन मंत्री का निरीक्षण

    कराईकेला के लाल बाजार गांव में पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों की बैठक आयोजित

    पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी प्रखंड के बिरसाईत समुदाय के धर्म स्थल देवाँ में बिरसाईत समुदाय का 37 वाँ धर्म दिवस समारोह आयोजित हुआ

    अंसार खान के प्रयास से गुलाब बाग फेस 2 में नाली का निर्माण शुरू हुआ

    6 प्रतिबंधित मवेशी लदी पिकअप वाहन जप्त तस्कर फरार

    झोपड़ीनुमा ढाबे में रविवार की सुबह करीब तीन बजे भीषण आग

    पेट्रोल पंप लुट मामले का खुलासा, हथियार के साथ एक गिरफ्तार

    गरीब महिला सब्जी बिक्रेताओं को गर्मी से राहत दिलाने के लिए युवाओं की टोली निकली

    चेक बाउंस के मामले में एक साल की कैद की सजा

    Facebook X (Twitter) Telegram WhatsApp
    © 2025 News Samvad. Designed by Cryptonix Labs .

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.