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    Home » उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा फ़ैज़ अक अहमद मुमताज की अध्यक्षता में ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता अनुदान योजना’ हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक संपन्न
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    उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा फ़ैज़ अक अहमद मुमताज की अध्यक्षता में ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता अनुदान योजना’ हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक संपन्न

    Nizam KhanBy Nizam KhanMarch 28, 2023No Comments3 Mins Read
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    उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा फ़ैज़ अक अहमद मुमताज की अध्यक्षता में ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता अनुदान योजना’ हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक संपन्न

    *∆ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत कुल 329 लाभुकों को कुल राशि 14 लाख 17 हजार 500 रुपए सहायता अनुदान राशि के भुगतान की सर्वसम्मति से दी गई स्वीकृति*

    आज दिनांक-28.03.2023 को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में *‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता अनुदान योजना’* हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक आहूत की गई।

    बैठक में योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए उपायुक्त ने कहा कि योजना अंतर्गत अनुदान की राशि किसी भी तरह की बीमारी अथवा किसी शल्य चिकित्सा के कारण, गर्भावस्था एवं प्रसव को छोड़कर, पीड़ित हो, कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को दिया जाता है। इस योजना के तहत मिलने वाले अनुदान राशि से रोगी अपने परिवार की दैनिक जरूरतों की पूर्ति के साथ ही अपने लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था भी कर सकता है।

    *विभिन्न श्रेणियों के कुल 329 लाभुकों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत सहायता राशि के भुगतान की दी गई स्वीकृति*

    बैठक में उपायुक्त द्वारा जिला के विभिन्न प्रखण्डों से प्राप्त अनुशंसित आवेदन पत्रों की समीक्षा की गई। जिसके आलोक में प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुसूचित जनजाति के 118 लाभुक, अनुसूचित जाति के 13 लाभुक, पिछड़ी जाति के 198 लाभुक, कुल – 329 लाभुकों, का ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना’ के तहत लाभुकों की सहायता अनुदान की कुल राशि 14,17,500/- रुपया भुगतान हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

    लाभुकों को चिकित्सा अनुदान की राशि का भुगतान हेतु उपायुक्त द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

    *अनुदान राशि मिलने की यह है प्रक्रिया*

    बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि यदि लाभुक वयस्क हो, तो इस स्थिति में योजना अंतर्गत अनुदान राशि नियमानुसार देय होगी। बीमारी से संबंधित मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह सिविल सर्जन/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र/प्रतिवेदन/ अभिप्रमाणित दस्तावेज के साथ आवेदन देना है। जिसे मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी-सह-सिविल सर्जन द्वारा आवेदकों का जाँच कर उल्लेखित बीमारियों के अनुरूप विभागीय संकल्प में अंकित राशि का अनुशंसा के अनुसार लाभुकों का फिजिकल जाँच करते हुए प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी जामताड़ा एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है एवं समस्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर डीबीटी के माध्यम से योग्य लाभुको को अनुदान की राशि का भुगतान किया जाता है।

    *इनकी रही उपस्थिति*

    इस मौके पर उप विकास आयुक्त सह परियोजना निदेशक आईटीडीए श्री अनिलसन लकड़ा, अपर समाहर्ता श्री सुरेंद्र कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी श्री संजय पांडेय, सिविल सर्जन डॉ एस के मिश्र, जिला कल्याण पदाधिकारी श्री उत्तम कुमार भगत सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे।

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