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    Home » महिला उत्पीड़न मामले में 3 साल की कैद
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    महिला उत्पीड़न मामले में 3 साल की कैद

    Devanand SinghBy Devanand SinghJune 6, 2024No Comments2 Mins Read
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    महिला उत्पीड़न मामले में 3 साल की कैद
    जमशेदपुर। महिला उत्पीड़न का आरोप साबित होने पर दोषी मो. खालिद आलम को तीन साल कैद की सजा अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश मंजू कुमारी(पांच) के न्यायालय ने सुनाई।

     

    सोनारी कागलनगर की रहने वाली पीड़िता ने बताया कि उसके पति प्रकाश की मृत्यु हो गई और वह काम करने लगी। इसी बीच उसका परिचय कीताडीह मस्जिद रोड के मोहम्मद खालिद आलम से हो गया। आरोपी खालिद ने पहले तो खुद को अविवाहित एवं हिंदू बताया लेकिन पीड़िता को पता लग गया कि वह शादीशुदा है।

     

    उसने दूरी बना ली तो वह साथ में रहने के लिए तथा संबंध बनाने के लिए दबाव डालता रहा। वह पीछा कर रास्ते में छेड़खानी करने लगा तो उसने अपना मकान बदल लिया। 13 फरवरी 2022 को हद हो गई जब आरोपी उसके नए घर में आ गया और छेड़खानी करने लगा। गंदी गंदी गालियां देकर शरीर को छूने लगा।

     

     

    जब वह चिल्लाई तो भाग गया। मामला दर्ज हुआ और सत्र न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (ए ), 354 (डी), 506(1) और 417 की धारा के तहत आरोप साबित करने में अभियोजन पदाधिकारी राकेश कुमार, पूर्व लोक अभियोजक सुशील कुमार जायसवाल अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू एवं बबिता जैन सफल रहे।

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