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    Home » *लूट कांड के 15 साल पुराने मामले में दो अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में बरी*
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    *लूट कांड के 15 साल पुराने मामले में दो अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में बरी*

    Devanand SinghBy Devanand SinghSeptember 24, 2026No Comments1 Min Read
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    *लूट कांड के 15 साल पुराने मामले में दो अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में बरी*

    *एसीजेएम मनोज कुमार सिंह की अदालत का फैसला, अभियोजन साक्ष्य जुटाने में रहा विफल*
    राष्ट्र संवाद संवाददाता
    बखरी (बेगूसराय)। बखरी थाना कांड संख्या 310/10, धारा 392 भा०द०वि० से संबंधित 15 साल पुराने लूट के मामले में गुरुवार को बखरी एसीजेएम मनोज कुमार सिंह की अदालत ने दो अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया।
    न्यायालय ने राज्य बनाम मोहम्मद ओवैस एवं अन्य वाद की सुनवाई करते हुए अभियुक्त मोहम्मद ओवैस और सुल्तान महतो को बरी करने का आदेश दिया।
    बताया गया कि अभियुक्त सुल्तान महतो की ओर से अधिवक्ता गौरव कुमार और मोहम्मद ओवैस की ओर से अधिवक्ता मुजीबुर रहमान अंसारी ने पैरवी की।
    सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष को पर्याप्त समय मिलने के बावजूद अभियुक्तों के विरुद्ध अदालत में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिसके बाद अदालत ने दोनों को रिहा करने का फैसला सुनाया।

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