निजाम खान
*▪︎राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का आदेश- 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू उत्खनन पर पूर्णतः रोक*
*▪︎अवैध उत्खनन का मामला संज्ञान में आने पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं*
*▪︎आम लोगों से अपील- 100 पर डायल कर हमें दे सकते हैं अवैध उत्खनन की सूचना*
*-श्री अरवा राजकमल, उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।*
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*अवैध खनन को रोकने के लिए गठित जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की विशेष बैठक आज चाईबासा समाहरणालय सभाकक्ष में जिला उपायुक्त श्री अरवा राजकमल की अध्यक्षता में आहूत की गई।*
*राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का आदेश- 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू उत्खनन पर पूर्णतः रोक*
उपायुक्त ने कहा कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा पारित आदेश के आलोक में पूरे राज्य में 10 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक बालू के उत्खनन पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि सभी जिला वासियों से मेरी अपील है कि हमारा जो भी स्टॉकयार्ड है केवल वहीं से बालू नियमानुसार मिलेगी। इसके अलावा राज्य के बाहर अथवा अन्य किसी जिले से विधिवत् चालान के साथ बालू ला रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं परंतु किसी भी परिस्थिति में यदि अवैध उत्खनन कर रहे हैं तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।
*एनजीटी के आदेश का उल्लंघन होने पर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना*
*स्टाॅकयार्ड से बालू परिवहन के लिए ट्रैक्टर का ही उपयोग, हाईवा प्रयोग की अनुमति नहीं*
उपायुक्त ने कहा कि माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश का यदि उल्लंघन होता है तो उस पर 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना और 3 साल जेल की सजा का भी प्रावधान दिया गया है। एनजीटी के आदेश को पूरी गंभीरता से लें, आदेश का उल्लंघन करने पर सख़्त कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर तक बालू खनन पर रोक लागू रहेगी। केवल स्टॉक यार्ड का लाइसेंस जिन्हें मिला है, स्टॉक्यार्ड में संचित बालू भंडार जितनी बालू उनके द्वारा पूर्व में खनन की गई थी अथवा दूसरी जगह से लाकर संचित की गई थी उन्हीं को केवल ट्रैक्टर के माध्यम से ही चालान के साथ वह अन्यत्र भेज सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में पूर्व में वैध तरीके से खनन की गई बालू के परिवहन हेतु भी हाईवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत आदेश जिला की ओर से भी दिया गया है।
*वृहत् खनिज के स्टॉक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण*
उपायुक्त ने जानकारी दी कि वृहत् खनिज के संबंध में जितने भी माइनिंग कंपनी की 31 मार्च को माइनिंग करने की काल अवधि समाप्त हुई है उनके स्टॉक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी लगभग पूर्ण हो चुकी है। संबंधित प्रतिवेदन भी सरकार को सुपुर्द किया जा चुका है।
*अवैध उत्खनन की शिकायत पर कड़ी कार्रवाई*
उपायुक्त श्री अरवा राजकमल ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी स्तर पर लगातार बैठक आयोजित की गई हैं। जिला स्तर पर भी आयोजित बैठक में जितनी भी शिकायतें वृहत् खनिज अथवा लघु खनिज के संदर्भ में आती हैं चाहे वह सोशल मीडिया से प्राप्त शिकायतें हैं, परंपरागत मीडिया से प्राप्त हों अथवा लिखित माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई हों सभी पर समुचित कार्रवाई की गई है।
उपायुक्त ने कहा कि अवैध माइनिंग के संदर्भ में यदि किसी प्रकार की खबर प्राप्त होती है तो उसकी यथाशीघ्र जांच करते हुए दोषसिद्ध पाए जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जायेगी। जिला खनन पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को इस बाबत आज आदेश भी दिया गया है।
*अवैध उत्खनन के मामलों पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई*
उपायुक्त ने कहा कि विगत कुछ दिनों में चाहे लौह अयस्क के उत्खनन के संबंध में प्रकाशित मामला हो अथवा बालू के अवैध खनन से संबंधित मामला हो, सख़्त कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। जहां से भी किसी प्रकार के अवैध उत्खनन का मामला संज्ञान में आता है, 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।
*डायल 100 पर दें अवैध उत्खनन की सूचना*
उपायुक्त ने कहा कि चाहे वृहत् खनिज हो अथवा लघु खनिज हो यदि कहीं भी अवैध रूप से डंप करने की सूचना यदि आम जनता को भी प्राप्त होती है तो कृपया 100 पर डायल करके पुलिस पदाधिकारी को सूचना दें ताकि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम कर सकें।
*प्रत्येक सप्ताह अनुमंडल स्तर पर खनन टास्क फोर्स की बैठक*
उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक सप्ताह अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी खनन पदाधिकारियों के साथ अपने-अपने क्षेत्र में खनन टास्क फोर्स की बैठक करते रहने का निर्देश दिया गया है। अवैध उत्खनन/ खनन के संबंध में किसी भी प्रकृति की शिकायत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में जिला के आरक्षी अधीक्षक श्री इंद्रजीत महथा, तीनों अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।