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    Home » स्वास्थ्य मंत्रालय ने घरेलू उड़ानें को लेकर नयी गाइडलाइन जारी की
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    स्वास्थ्य मंत्रालय ने घरेलू उड़ानें को लेकर नयी गाइडलाइन जारी की

    Devanand SinghBy Devanand SinghMay 25, 2020No Comments4 Mins Read
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    नयी दिल्ली : देशव्यापी लॉकडाउन के बीच आज से दो महीने बाद घरेलू उड़ानें शुरू हो जायेंगी. इस दौरान देशभर से कुल 1050 फ्लाइटें ऑपरेट होंगी. स्वास्थ्य मंत्रालय ने घरेलू यात्रा को लेकर नयी गाइडलाइन जारी की है. इसका पालन किये बिना किसी को यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी.सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. सभी एयरपोर्टों पर इंट्री व एग्जिट प्वाइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी. हर यात्री को अपने मोबाइल पर अनिवार्य रूप से आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा. यात्रियों को 14 दिन के लिए स्व-निगरानी परामर्श के साथ ही यात्रा की इजाजत मिलेगी. ये नियम एयरपोर्टों के साथ रेलवे स्टेशन व बस अड्डों पर पर भी लागू होंगी.दूसरी तरफ कुछ दिनों में इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने की सुगबुगाहट है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंटरनेशनल फ्लाइट को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किये हैं. इसके तहत यात्रियों को 14 दिन तक कोरेंटिन रहना होगा. इसके तहत सात दिनों तक सरकारी कोरेंटिन सेंटर में रहना होगा, जिसका खर्च यात्री खुद उठायेंगे. इसके बाद अगले सात दिनों के लिए उन्हें होम आइसोलेशन में रहना होगा. इस दौरान उन्हें अपने हेल्थ की मॉनिटरिंग करते रहना होगा.

    प्रेग्नेंसी, परिवार में मौत, गंभीर बीमारी या फिर छोटे बच्चों के माता-पिता को कोरेंटिन सेंटर में रहने से छूट मिलेगी. 1. हवाई, रेल व बस : हर तरह की यात्रा के लिए दिशा-निर्देश -यात्रियों को टिकट संग यात्रा के दौरान क्या करें और क्या न करें की सूची मिलेगी –

    यात्रियों को फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, साफ-सफाई का पालन करना होगा – एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन व बस अड्डों पर इंट्री प्वाइंट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग-थर्मल स्क्रीनिंग, में पास करनेवाले को ही यात्रा की मिलेगी अनुमति- इंट्री गेट पर आरोग्य सेतु एप का स्टेटस अनिवार्य रूप से दिखाना होगा-संक्रमण के किसी तरह के लक्षण दिखने पर 1075 पर कॉल करना होगा

    2. घरेलू उड़ान के यात्रियों के लिए यह होगा जरूरी-घर से एयरपोर्ट पर पहुंचने पर खुद को सैनिटाइज करना होगा-टिकट, बोर्डिंग पास, पहचान पत्र गेट पर जांच अधिकारी को दिखाना होगा-चेक इन करते वक्त सामान काउंटर पर ड्रॉप कर पीएनआर स्टेटस स्टाफ को दिखाना होगा – फ्लाइट के समय से एक घंटे पहले चेक इन करना होगा.

    3. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर सख्त नियम-यात्रा कर रहे व्यक्ति को स्व-घोषणा पत्र की प्रति देनी होगी -फ्लाइट का रास्ते में समय-समय पर सैनिटाइजेशन जरूरी-अराइवल पर हर यात्री की स्क्रीनिंग. संक्रमित को तुरंत आइसोलेट करना होगा -बाकी यात्रियों को सरकारी कोरेंटिन सेंटर में रखा जायेगा-विशेष परिस्थिति में कोरेंटिन सेंटर में रहने से सशर्त छूट

    घरेलू उड़ानें : महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ भी राजी, बंगाल 28 से तैयार महाराष्ट्र भी घरेलू उड़ानों के लिए राजी हो गया है. महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि मुंबई से 25 उड़ानों को मंजूरी दी गयी है, जिसके तहत 25 टेक ऑफ और 25 लैंडिंग की जा सकेंगी. राज्य सरकार इस संबंध में विस्तृत जानकारी और दिशा-निर्देश भी जारी करेगी. दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में बागडोगरा हवाई अड्डे से 25 से 27 मई तक किसी भी घरेलू उड़ान का संचालन नहीं किया जायेगा, यहां से 28 मई से प्रतिदिन 20 उड़ानों का संचालन होगा.

    छत्तीसगढ़ सरकार ने भी उड़ान की अनुमति दे दी अनुमति है. विदेशों में फंसे लोगों को खुद उठाना होगा खर्च सरकार ने विदेश में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए रविवार को मानक संचालन प्रोटोकॉल जारी किया और कहा कि इस सेवा के लिए उन्हें भुगतान करना होगा. गर्भवती महिलाओं के साथ ही उन लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी, जो परेशानी में हों या जिनकी नौकरी छूट गयी हो. यात्रा का खर्च यात्री को खुद उठाना होगा. कहां से कितने विमानों का टेक ऑफ व लैंडिंग -दिल्ली से 380-महाराष्ट्र से 50 -गुवाहटी से 32 -हैदराबाद से 30 -गोवा से 15

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