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    Home » ट्रेनों की आंशिक बहाली के बाद अब प्लेन भी भरेंगे उड़ान, करना होगा इन शर्तों का पालन
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    ट्रेनों की आंशिक बहाली के बाद अब प्लेन भी भरेंगे उड़ान, करना होगा इन शर्तों का पालन

    Devanand SinghBy Devanand SinghMay 14, 2020No Comments4 Mins Read
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    नई दिल्ली: कोरोना संकट के चलते ठप पड़ी ट्रेनों की आंशिक बहाली के बाद अब सरकार जल्द ही घरेलू हवाई उड़ानें भी शुरू करने जा रही है. बता दें कि कमर्शियल फ्लाइट्स 25 मार्च से ही बंद हैं. अब एयर इंडिया 19 मर्ई से आंशिक तौर पर घरेलू उड़ानों को शुरू करने जा रही है. हालांकि इसके लिए यात्रियों को कई तरह की शर्तों का पालन करना होगा. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसके लिए संबंधित हितधारकों से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेजर पर सुझाव मांगे हैं.

    एयर इंडिया देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 19 मई से 2 जून तक एक विशेष अभियान चलाएगी. ज्यादातर उड़ानें, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नै के लिए होंगी. कोच्चि से चेन्नै के लिए 19 मई को एक उड़ान, दिल्ली के लिए 173 उड़ानें, मुंबई के लिए 40, हैदराबाद के लिए 25, कोच्चि के लिए 12 उड़ानें संचालित होंगी. एयर इंडिया के एक अधिकारी ने बताया कि शेड्यूल तैयार है और हम नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आदेश का इंतजार कर रहे हैं.

    इन नियमों का करना होगा पालन

    – फ्लाइट के समय से कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचने की व्यवस्था हो सकती है.

    – शुरुआत में सिर्फ वेब चेक-इन को इजाजत दिए जाने की संभावना है.

    – इसके अलावा यात्रियों के लिए टर्मिनल में प्रवेश से पहले मास्क, ग्लव्स जैसे सुरक्षा के उपायों से लैस होने को कहा जा सकता है.

    ये हो सकते हैं टर्मिनल पर नियम

    – एयरपोर्ट पर चेक-इन काउंटर डिपार्चर से 3 घंटे पहले और फ्लाइट टाइम से घंटे से सवा घंटे पहले बंद किए जा सकते हैं.- एंट्री और बोर्डिंग पॉइंट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था संभव है.

    – वैसे यात्रा या स्टाफ जिनमें कोरोना जैसे लक्षण मिलेंगे या फिर उनके आरोग्य सेतु ऐप में ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा उन्हें एयरपोर्ट में जाने की इजाजत नहीं होगी.

    – एयरपोर्ट में कोविड-19 संदिग्धों की जांच के लिए नियत जगह हो सकती है.

    – पहले चरण में 80 साल से ज्यादा उम्र के यात्रियों को इजाजत नहीं होगी.

    – यात्रियों को कोविड-19 से जुड़ी प्रश्नावली को भरने के लिए दिया जा सकता है. इसमें उनसे यह जानकारी मांगी जा सकती है कि क्या उनकी कोरोना की कोई पास्ट-हिस्ट्री है, क्या वे पिछले एक महीने में क्वारंटीन हुए हैं. अगर कोई यात्री पिछले एक महीने में कभी क्वारंटीन में रहा होगा तो उसे जांच के लिए अलग ले जाया जाएगा.

    – केबिन बैगेज की इजाजत नहीं होगी. सिर्फ चेक-इन बैगेज की इजाजत होगी.

    – सभी तरह के भुगतान डिजिटल तरीके से किए जाएंगे.

    सिक्यॉरिटी चेक से जुड़े नियम

    – ज्यादा भीड़भाड़ न हो, इसके लिए यात्रियों को बैच बनाकर भेजा जाएगा.

    – अगर मेटल डिटेक्टर ने बीप नहीं किया तो यात्री की तलाशी जांच नहीं की जाएगी.

    – पिछले महीने क्वारंटीन हुए लोगों के लिए सुरक्षा जांच की अलग यूनिट.

    -बोर्डिंग पासेज पर सीआईएसएफ की मुहर.

    सिक्यॉरिटी होल्ड एरिया के नियम

    – मास्क और ग्लव्स के डिस्पोजल के लिए पीले रंग का डस्टबिन रहेगा. समय-समय पर पूरे इलाके को डिसइन्फेक्ट किया जाएगा.

    बोर्डिंग के नियम

    – डिपार्चर से 60 मिनट पहले बोर्डिंग हो जाएगी और फ्लाइट टाइम से 20 मिनट पहले गेट बंद हो जाएंगे.

    – 10-10 के बैच में बोर्डिंग होगी. ई-बोर्डिंग पास की सेल्फ स्कैनिंग.

    – बोर्डिंग को विमान में पीछे से आगे की ओर शुरू किया जाएगा.

    – बोर्डिंग गेट पर भी थर्मल स्क्रीनिंग

    फ्लाइट के भीतर के नियम

    – यात्री जब अपनी सीट ले लेंगे तब क्रू उन्हें सैनिटाइजर देंगे.

    – लोगों को गैर-जरूरी मूवमेंट से बचने और बार-बार शौचालय, वॉश बेसिन में न जाने के लिए कहा जाएगा.

    – हर एक घंटे पर शौचालयों को सैनिटाइज किया जाएगा.

    – फ्लाइट में भोजन नहीं मिलेगा. पानी की बोतलें दी जा सकती हैं.

    – सभी तरह की ऑन-बोर्ड बिक्री सस्पेंड रहेगी.

    – यात्रियों के शरीर का तापमान मापा जाएगा.

    – आखिर की 3 पंक्तियों की सीटों को खाली रखा जाएगा ताकि अगर कोरोना का कोई संदिग्ध मामला सामने आया तो उन सीटों पर आइसोलेट किया जा सके.

    अराइवल पर क्या करना होगा

    – सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए यात्रियों का मूवमेंट.

    – अराइवल पर भी सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग. कोई संदिग्ध मामला मिलने पर उसे स्वास्थ्य अधिकारियों के हवाले किया जाएगा.

    बैगेज कलेक्शन के नियम

    – केरसेल एरिया के नजदीक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग. अराइवल पर सामानों को डिसइन्फेक्ट किया जाएगा.

    – सामानों को अलग-अलग करके रखा जाएगा.

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