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    Home » जामताड़ा जिला तथा अंतरजिला में भाड़े की टैक्सी के परिचालन की लेकर उपायुक्त जामताड़ा ने गाइडलाइन जारी की
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    जामताड़ा जिला तथा अंतरजिला में भाड़े की टैक्सी के परिचालन की लेकर उपायुक्त जामताड़ा ने गाइडलाइन जारी की

    Nizam KhanBy Nizam KhanMay 20, 2020No Comments3 Mins Read
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    निजाम खान

    • *जामताड़ा जिला तथा अंतरजिला में भाड़े की टैक्सी के परिचालन की लेकर उपायुक्त जामताड़ा ने गाइडलाइन जारी की।*

    *आम जनता की परेशानियों के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा लॉक डाउन 4.0 के दौरान छूट दायरा बढ़ाया गया है इसी कड़ी में टैक्सी परिचालन अनुमति मिलने से आम लोगों के लिए सहूलियत बढ़ेगी:- उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.)*

    • *टैक्सी संचालकों को अलग से पास की जरूरत नहीं, वाहन की श्रेणी में निबंधन प्रमाण पत्र ही उनका रूट पास माना जाएगा:- उपायुक्त जामताड़ा….*

    • *टैक्सी में सफर करने वाले यात्रियों का सूचना को संधारित करना होगा अनिवार्य, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए जिला प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर दिखाना होगा*

    उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.) ने बताया कि
    झारखंड सरकार के आदेश संख्या- 620/CS दिनांक 18.05.2020 एवं परिवहन विभाग के पत्रांक -1046 दिनांक 19.05.2020 के आधार पर कोंटॉन्मेंट ज़ोन के बाहर जामताड़ा जिला एवं अंतरजिला में भाड़े पर टैक्सी चलाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर दी जाएगी।

    1. टैक्सी व्यवसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधन प्रमाण पत्र ही उनका रूट पास माना जाएगा, इन्हे अलग से पास लेने की जरूरत नहीं होगी।

    2. टैक्सी की बुकिंग प्रारंभ स्थान से गंतव्य स्थान के लिए होनी चाहिए, बीच में रोककर सवारी लेना प्रतिबंधित रहेगा। बुकिंग शेयरिंग बेसिक पर मान्य नहीं होगा।

    3. टैक्सी के चालक को मास्क / फेस कवर और ग्लवस लगाना अनिवार्य होगा।

    4. टैक्सी में स्प्रे सेनेटाइजर रखना होगा एवं प्रत्येक बार नए यात्री के बैठने के पूर्व सीटों को सेनेटाइजर करना होगा।

    5. 5 सीटर टैक्सी में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 यात्री तथा 6-7 सीटर में ड्राईवर के अतिरिक्त 3 यात्री ही अनु मान्य होंगे।

    6. बैठने के समय यात्रियों को सोशल डिस्तंसिंग का पालन करते हुए सीट के दोनों किनारे में बैठना होगा।

    7. यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

    8. यात्रा के दौरान अपने सामान डिक्की में रखना अनिवार्य होगा।

    9. यात्रा के दौरान यात्रियों / चालक द्वारा धूम्रपान /पान/गुटखा/खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा।

    10. टैक्सी की चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना यात्री पंजी में निम्न प्रपत्र में दर्ज करनी होगी एवं उसे सुरक्षित रखना होगा तथा। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
    -: प्रपत्र का प्रकार :-
    क्रम
    दिनांक
    यात्री का नाम
    पूरा पता
    कहां से कहां यात्रा करना है
    मोबाईल नंबर

    11. यात्रा करने वाले यात्री यात्रा करने वाले टैक्सी का निबंधन संख्या, चालक का नाम एवं मोबाइल नंबर तथा साथ यात्रा करने वाले अन्य लोगों के नाम एवं मोबाइल नंबर निश्चित रूप से अपने पास संधारित रखेंगे, जिसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशसन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।

    12. यात्री एवं चालक से अनुरोध होगा की स्मार्ट फोन रहने पर वे आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करें एवं उन्हें ऑन रखें।

    13. इन शर्तों के साथ राज्य में कैब aggregators तथा ओला /उबर तथा अन्य भी अपने वाहन चला सकते हैं।

    इस संबंध में उपायुक्त श्री गणेश कुमार(भा.प्र.से.) ने जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करेंगे की जामताड़ा जिले के सभी टैक्सी का संचालन उपरोक्त शर्तों के आधार पर ही हो, साथ ही किसी टैक्सी चालक द्वारा उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

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