नयी दिल्ली: निर्भया के दोषियों को अब 20 मार्च को सुबह 5.30 बजे फांसी होगी, पटियाला हाउस कोर्ट ने आज नया डेथ वारंट जारी करते हुए यह आदेश दिया है. निर्भया के दोषियों के नाम यह चौथी बार डेथ वारंट जारी हुआ है. नया डेथ वारंट जारी होने के बाद अब इनके पास बचने का उपाय ना के बराबर शेष रह गया है. हालांकि अभी भी पवन गुप्ता के पास यह विकल्प शेष है कि वह राष्ट्र्रपति द्वारा खारिज की गई दया याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करें.निर्भया मामले में चारों दोषियों की फांसी के लिए नई तारीख मुकर्रर करने की मांग करते हुए दिल्ली सरकार बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची थी, पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों को नोटिस जारी किया है. इससे पहले तीन बार दोषियों की फांसी टल चुकी थी, यह चौथी बार है जब निर्भया के दोषियों के नाम डेथ वॉरंट जारी किया गया है.इससे पहले हर बार कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलता की वजह से निर्भया के दोषी बच जा रहे थे. निर्भया केस में तिहाड़ जेल ने पटियाला हाउस कोर्ट को लिखित अर्जी देकर बताया है कि पवन की दया याचिका राष्ट्र्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को खारिज कर दी है, ऐसे में दो मार्च को डेथ वॉरंट पर लगाए गए स्टे की अब कोई जरूरत नहीं है.पवन के पास अब भी बचा है एक विकल्प- कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी कर दिया है हालांकि अभी भी पवन अपनी दया याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है. जैसा बाकी दोषियों ने किया था तीन बार टली फांसी- निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी को पहले फांसी होने वाली थी, फिर कोर्ट ने डेथ वारंट रोक दी थी, एक फरवरी को भी दोषियों को फांसी देने की तारीख तय की गई लेकिन कानूनी प्रावधानों के चलते इसे भी रद्द कर दिया गया.फिर तीन मार्च को दोषियों को लटकाने की तारीख तय की गई. लेकिन इस बार भी डेथ वारंट रद्द हो गया. यह चौथी बार है जब दोषियों के नाम डेथ वारंट जारी किया गया है.