निजाम खान
*उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार(भा.प्र.से.) एवं पुलिस अधीक्षक श्री अंशुमन कुमार (भा.पु.से.) ने संयुक्त आदेश* जारी कर जामताड़ा जिले के सभी अंतरराज्यीय सीमाओं को सील करते हुए सभी चेक नाका पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री गणेश कुमार (भा. प्र. से.) के द्वारा जानकारी दी गई कि MHA के आदेश संख्या 40-3/2020-DM-1(A) दिनांक- 30.05.2020 द्वारा पूरे भारतवर्ष में (कंटेनमेंट जॉन्स में ) लॉकडाउन को दिनांक- 30.06. 2020 तक पुनः विस्तारित किया गया है । उक्त के आलोक में मुख्य सचिव , झारखंड रांची के ज्ञापन 671/CS रांची दिनांक- 01.06. 2020 द्वारा प्राप्त निदेश एवं Under clause 5 of MHA order no.40-3/2020-DM-1(A) dated- 30th May 2020 के आलोक में outside containment zone(s) में जामताड़ा जिले में पूर्व से संचालित गतिविधियों के अलावे अन्य अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति हेतु , इस कार्यालय का आदेश ज्ञापांक 547 गो. (आ.) दिनांक- 01.06. 2020 निर्गत है। साथ ही झारखंड सरकार द्वारा लॉकडाउन से संबंधित जारी नए दिशा निर्देश के आलोक में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 557 गो. (ओ.) दिनांक-04.06.2020 द्वारा जामताड़ा जिले से संबंधित नए दिशा निर्देश उपायुक्त के द्वारा निर्गत किए गए हैं ,जो दिनांक- 04.06.2020 से 30.06.2020 तक प्रभावी है।
उक्त दिशा निर्देश यह है कि *निजी वाहनों /टैक्सी द्वारा राज्य में व्यक्तियों के एंट्री की लिए ई- इंट्री पास की आवश्यकता बनी रहेगी । राज्य के भीतर या राज्य छोड़ने के लिए व्यक्तियों के किसी अन्य गतिविधि के लिए ई – पास की आवश्यकता नहीं होगी।* उपरोक्त परिपेक्ष्य में व्यक्तियों के आवागमन को नियंत्रण करने हेतु यह आवश्यक है कि जामताड़ा जिले के सभी अंतर राज्य सीमाओं को पूर्णतः सील करते हुए उक्त सभी चेकनाको पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी के साथ सशस्त्र बल एवं स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक ने निदेश दिया है कि उपरोक्त सभी चेक पोस्ट पर असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अपने स्तर से संबंधित प्रभारी चिकित्सा से समन्वय स्थापित करते हुए 24×7 स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कोविड-19 के मानको के अनुसार सभी आवश्यक उपकरणों के साथ प्रतिनियुक्ति करेंगे।
उपर्युक्त सभी चेक पोस्ट पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अन्य राज्य से जामताड़ा जिले में *निजी वाहनों /टैक्सी* द्वारा आने वाले किसी भी व्यक्ति का बिना ई- पास के जिले में प्रवेश नहीं हो। ई-पास धारक सभी व्यक्तियों का संबंधित चेक पोस्ट पर प्रतिनियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा स्वास्थ्य जांच के उपरांत ही प्रवेश देना सुनिश्चित करेंगे। जिले से बाहर जाने हेतु किसी भी प्रकार की ई- पास की आवश्यकता नहीं है।
उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया है कि उक्त सभी चेक पोस्ट के अलावे जिले के अन्य सभी इंट्री प्वाइंट जो अन्य से सटे हुए हो एवं जिससे चोरी-छिपे लोगों के अन्य राज्यों से आने की संभावना हो तो पूर्णतः सील किया जाए एवं उक्त entry point से आवागमन पूर्णतः बंद रहेगा। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त entry point से किसी भी परिस्थति में कोई भी व्यक्ति/ श्रमिक /मजदूर/अन्य लोग *अन्य राज्य से इस राज्य (जामताड़ा जिला ) की सीमा में अनाधिकृत रूप से घुसने की कोशिश न करें। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी /अंचल अधिकारी इस संबंध में सभी पंचायत के जनप्रतिनिधि को सचेत करेंगे।
अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ,जामताड़ा /अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी , नाला को वरीय पदाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी के रूप में नामित किया किया गया है एवं निर्देश दिया गया है कि उपरोक्त दिश-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए इसका सतत् पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करेंगे।