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    Home » आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों के लिये चुनाव आयोग ने जारी किये नये दिशानिर्देश
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    आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों के लिये चुनाव आयोग ने जारी किये नये दिशानिर्देश

    Devanand SinghBy Devanand SinghSeptember 12, 2020No Comments2 Mins Read
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    पटना. बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पूर्व चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों और उन्हें टिकट देने वाले पार्टी के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किये हैं. इससे पूर्व भी चुनाव आयोग ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को अपने अपराधों की जानकारी स्थानीय अखबार में सार्वजनिक करने को कहा था, लेकिन इसका शत-प्रतिशत पालन नहीं हो पाया. इसकी शिकायत मिलने के बाद आयोग की ओर से संशोधित दिशानिर्देश जारी किये गये हैं. प्रत्याशियों और पार्टी को कब-कब प्रकाशित कराना है, इसे भी तय कर दिया गया है.

    संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्याशी और उनकी पार्टी को उम्मीदवार के आपराधिक विवरण को समाचार पत्र और टेलीविजन में प्रकाशित करवाना होगा. ऐसा तीन बार करना होगा. उम्मीदवारों के आपराधिक विवरण का पहली बार प्रकाशन नाम वापसी की अंतिम तारीख के पहले चार दिनों के भीतर करवाना होगा. वहीं दूसरी बार नाम वापसी की अंतिम तारीख के पांचवे से आठवें दिन के अंदर और तीसरी बार प्रचार के नौवें दिन से अंतिम दिन तक उम्मीदवार के आपराधिक विवरण का प्रकाशन करवाना होगा.

    चुनाव आयोग की ओर से प्रकाशन की तिथि तय किये जाने का कारण यह रहा है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी ऐसे समय में अपने आपराधिक विवरण को प्रकाशित कराते हैं कि आम जन को इसका पता ही नहीं चल पाता है. इसलिए चुनाव आयोग द्वारा तय तिथि के बाद जनता जिसे चुनना चाहेगी, उसके बारे में यह जान पायेगी कि प्रत्याशी आपराधिक प्रवृति के तो नहीं है.

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