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    Home » आज से बदल गए हैं इनकम टैक्स से जुड़े ये 5 नियम
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    आज से बदल गए हैं इनकम टैक्स से जुड़े ये 5 नियम

    Devanand SinghBy Devanand SinghApril 1, 2020No Comments3 Mins Read
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    नई दिल्ली: एक अप्रैल से नए वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत हो रही है. कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने पहले ही 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ा दी है. इसके साथ ही पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा को तीन महीने बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है. बजट 2020 में इनकम टैक्स नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं जो 1 अप्रैल 2020 यानी आज से लागू होंगे. आइए जानते हैं इनके बारे.

    (1) नया टैक्स स्लैब- बजट 2020 में घोषित नया टैक्स स्लैब लागू होगा. हालांकि, पुराना टैक्स भी लागू रहेगा. टैक्सपेयर्स को दोनों ऑप्शन में किसी एक को चुनने का विकल्प रहेगा. बजट में घोषित नए टैक्स रेट्स के मुताबिक, 2.50 रुपये तक सालाना इनकम पर जीरो टैक्स लगेगा.

    वहीं, 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच इनकम पर 5 फीसदी, 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये के बीच इनकम पर 10 फीसदी और 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच इनकम पर 15 फीसदी, 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये के बीच इनकम पर 20 फीसदी और 12.5 लाख रुपये 15 लाख रुपये के बीच इनकम पर 25 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा.

    नए टैक्स लोअर टैक्स रेट में इंडीविजुअल को सारे डिडक्शन छोड़ने होंगे. सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली छूट जैसे हाउस रेंट अलाउंस (HRA), लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) और होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज आदि.

    (2) डिविडेंट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स- बजट 2020 में कंपनियों और म्यूचुअल फंड्स की ओर से दिए जाने वाले डिविडेंड पर DDT खत्म कर दिया गया है. अब यह टैक्स डिविडेंड पाने वालों को देना होगा. अगर आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ से डिविडेंड प्राप्त करते हैं तो यह आपकी कमाई मानी जाएगी और आपको अपने टैक्स स्लैब रेट से टैक्स देना होगा.

    (3) टैक्सेबल होगा EPF, NPS में 7.5 लाख से ज्यादा का निवेश- अगर NPS, सुपरएनुएशन फंड और EPF में एम्पलॉयर कंट्रीब्यूशनल साल में 7.5 लाख रुपये से ज्यादा होता है तो अब कर्मचारी के लिए टैक्सेबल होगा. इनकम टैक्स नियम में यह बदलाव पुरानी और नई कर व्यवस्था दोनों में लागू होगा.

    (4) हाउसिंग लोन के ब्‍याज पर अगले साल मार्च तक मिलता रहेगा टैक्‍स बेनिफिट- सरकार ने हाउसिंग लोन के ब्‍याज पर टैक्‍स बेनिफिट की मियाद बढ़ा दी है. अब 31 मार्च 2021 तक इसका फायदा उठाया जा सकेगा. होम लोन के ब्‍याज पर 3.5 लाख रुपये तक टैक्‍स छूट मिलती है.

    सरकार के इस कदम का पहली बार घर खरीद रहे लोगों को फायदा होगा. अगर लोन 31 मार्च 2021 से पहले 45 लाख रुपये तक का घर खरीदने के लिए लोन लिया गया है तो इस डिडक्‍शन का फायदा लिया जा सकेगा.

    (5) स्टार्टअप को राहत- बजट में स्टार्टअप के ESOP पर टैक्स के नियम आसान हुए हैं. अब ESOP पर 5 साल बाद टैक्स की देनदारी बनेगी. अभी तक स्टार्टअप ESOP के लेकर कई दिक्कतें हैं सिर्फ 200 अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को ही ESOP स्कीम का फायदा मिलता है.

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