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    Home » पंजाब कोर्ट ने भेजा समन , मानहानि मामले में फंसे मल्लिकार्जुन खरगे
    Headlines राजनीति

    पंजाब कोर्ट ने भेजा समन , मानहानि मामले में फंसे मल्लिकार्जुन खरगे

    Devanand SinghBy Devanand SinghMay 15, 2023No Comments2 Mins Read
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    कर्नाटक चुनाव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने का खरगे पर आरोप है. संघ से संबद्ध विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल को प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की तुलना करने के मामले में तलब किया है.संगरूर जिला अदालत ने “बजरंग दल हिंदुस्तान” नाम के संगठन के अध्यक्ष हितेश भारद्वाज की शिकायत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष को तलब किया है. याचिकाकर्ता ने कहा कि हाल ही में संपन्न कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान, कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बजरंग दल की तुलना अलकायदा जैसे राष्ट्र-विरोधी संगठनों से की. कोर्ट ने खरगे के खिलाफ दायर 100 करोड़ रुपये के मानहानि के मामले में सम्मन भेजा. 10 जुलाई को खरगे को कोर्ट ने किया तलब

     

     

     

    वहीं, मामले पर सीनियर डिवीजन जज रमनदीप कौर ने खरगे को 10 जुलाई को संगरूर अदालत में तलब किया है. हितेश भारद्वाज ने जानकारी दी है. दरअसल, कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बजरंग दल का नाम लेते हुए उन संगठनों पर बैन लगाने का वादा किया जो “अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति दुश्मनी या नफरत” को बढ़ावा देते हैं.

     

     

     

    खरगे कर्नाटक मुख्यमंत्री के नाम की करेंगे घोषणा

    बता दें, कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है. पार्टी ने राज्य में बहुमत से सरकार बनायी है. वहीं, अब मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन चल रहा है जिसमें सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार में बराबर की टक्कर बनी हुई है. रविवार को हुई विधायक दल की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खरगे को सीएम के नाम की घोषणा करने का जिम्मा सौंपा गया है. खरगे किसी भी पल मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर सकते हैं.

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