वीडियो वायरल और यौन शोषण मामले में भगवान सिंह व गुरुचरण सिंह बिल्ला को कोर्ट में पेश होने का आदेश
राष्ट्र संवाद संवाददाता
जमशेदपुर में साइबर क्राइम से जुड़े एक गंभीर मामले में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भगवान सिंह और महासचिव गुरुचरण सिंह बिल्ला को अदालत ने 5 मई को पेश होने का आदेश दिया है। स्पेशल जज ने साइबर क्राइम केस संख्या 13/2025 की सुनवाई के दौरान यह निर्देश जारी किया।
मामला पीड़िता के आरोपों से जुड़ा है, जिसमें यौन शोषण, वीडियो बनाने और उसे वायरल करने की बात कही गई है। पीड़िता के अनुसार आरोपियों ने वीडियो के नाम पर उसका शोषण किया और बाद में वीडियो वायरल होने से उसे गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा।
पीड़िता के वकील के मुताबिक मामले में गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और अब अदालत ने बीएनएसएस की धारा 223 के तहत दोनों आरोपियों को पेश होने का समन जारी किया है। मामले को लेकर आगे की सुनवाई 5 मई को होगी।

