15 अक्टूबर तक एनजीटी नदियों से बालू उठाव पर लगाया है रोक,अनुपालन नही करने पर होगी कार्रवाई
राष्ट्र संवाद सं
जामताड़ा: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री रवि आनंद (भा०प्र०से०) की अध्यक्षता में अवैध खनन एवं अवैध खनिज परिवहन तथा व्यापार की रोकथाम हेतु जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आहूत किया गया।
_*अवैध खनन पर पूर्ण रूपेण लगाएं रोक*_
बैठक में उपायुक्त द्वारा अवैध कोयला खनन एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार जांच अभियान चलाने, नियमानुसार धारित खनन पट्टों का उपयोग, नियमानुसार क्रशर संचालन, अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियो के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने आदि बिंदुओं पर समीक्षा की गई। इसके अलावा विगत बैठक में दिए निर्देश के अनुपालन की समीक्षा कर अपेक्षित कार्रवाई हेतु संबंधित को आवश्यक एवं उचित दिशा निर्देश दिया। उपायुक्त ने आगे कहा की किसी भी सूरत में खनन क्षेत्र से बाहर खनन नहीं होनी चाहिए, इसे सुनिश्चित करें, लगातार कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि धारित पत्थर खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर खनन नहीं होने चाहिए इसका सतत निगरानी करते रहें, मानक के अनुसार पट्टा दें, अनियमितता पाए जाने पर नियमसंगत कार्रवाई करें। वहीं उन्होंने समीक्षा के दौरान चालू वित्तीय वर्ष में अवैध खनन, खनिज परिवहन, व्यापार की रोकथाम, बालू खनिज, पत्थर खनिज, स्टोन चिप्स आदि के मामलों में हुई कार्रवाई की जानकारी लेते हुए इसमें तेजी लाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया। _*उपायुक्त ने अवैध बालू खनन एवं परिवहन पर सख्त कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।*_
उपायुक्त ने इसके अलावा जिला अंतर्गत कैटेगरी 1 के 25 चिन्हित बालू घाटों (जो ग्राम पंचायत के द्वारा संचालित है) के संचालन के अद्यतन स्थिति के संबंध में जानकारी लेते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वहीं नाला थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्व श्री पांडेश्वर क्षेत्र के द्वारा धारित बंद पड़े खदानों में कोयला के अवैध खनन के फलस्वरूप बने शेष बचे गड्ढों की भराई का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेवारी ईसीएल पांडेश्वर क्षेत्र की होगी
इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर समीक्षा कर आवश्यक एवं उचित दिशा निर्देश दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी खनिज आधारित उद्योग जिन्हें झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा संचालन सहमति दी गई है, उन इकाइयों के निरीक्षण व अन्य मामलों में प्रदूषण की रोकथाम हेतु कार्रवाई की समीक्षा की एवं जरूरी दिशा निर्देश दिया।
_*एनजीटी के आदेश का करें अनुपालन 15अक्टूबर तक नदियों से बालू उठाव पर लगा है रोक*_
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि माननीय, एनजीटी के आदेशानुसार 10 जून से आगामी 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू उठाव पर रोक लगाया गया है, इसका सख्ती से अनुपालन करवाएं। बालू घाटों का नियमित रूप से निरीक्षण करें, औचक छापेमारी करें। वहीं वित्तीय वर्ष में 2025- 2026 में अवैध खनिज परिवहन रोकथाम आदि के क्रम में वाहनों की जब्ती, प्राथमिकी, दंड शुल्क वसूली आदि की जानकारी ली। बताया गया कि कुल 38 वाहनों को जब्त किया गया है जिसमें 11 वाहनों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है साथ ही 14 लाख 10 हजार जुर्माना वसूल किया गया है।
*_इस मौके पर_* पुलिस अधीक्षक श्री राज कुमार मेहता (भा.पु.से.), उप विकास आयुक्त श्री निरंजन कुमार,अपर समाहर्ता श्रीमती पूनम कच्छप, जिला खनन पदाधिकारी श्री मिहिर सालकर, संबंधित अंचल अधिकारी, प्रतिनिधि ईसीएल पांडेश्वर, एसपी माइंस चितरा प्रतिनिधि, सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

