उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री रवि आनंद (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में अवैध खनन एवं अवैध खनिज परिवहन तथा व्यापार की रोकथाम हेतु जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स का आहूत बैठक संपन्न
एनजीटी के निदेशानुसार 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू उत्खनन पर लगाई गई है रोक,सख्ती से अनुपालन का निर्देश
◼️ _*अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध नियमित चलाएं अभियान*_
◼️ _*पांडेश्वर क्षेत्र के बंद पड़े खदानों में अवैध खनन के फलस्वरूप बने गड्ढों की भराई की उपायुक्त ने ली जानकारी; बोले कोई घटना हुई तो इसकी जिम्मेवारी ईसीएल पांडेश्वर क्षेत्र की होगी*_
आज दिनांक 11.06.2025 को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री रवि आनंद (भा०प्र०से०) की अध्यक्षता में अवैध खनन एवं अवैध खनिज परिवहन तथा व्यापार की रोकथाम हेतु जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आहूत किया गया।
_*नियमित रूप से अभियान चलाएं*_
बैठक में उपायुक्त द्वारा अवैध कोयला खनन एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार जांच अभियान चलाने, नियमानुसार धारित खनन पट्टों का उपयोग, नियमानुसार क्रशर संचालन, अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियो के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने आदि बिंदुओं पर समीक्षा की गई। इसके अलावा विगत बैठक में दिए निर्देश के अनुपालन की समीक्षा कर अपेक्षित कार्रवाई हेतु संबंधित को आवश्यक एवं उचित दिशा निर्देश दिया। उपायुक्त ने आगे कहा की किसी भी सूरत में खनन क्षेत्र से बाहर खनन नहीं होनी चाहिए, इसे सुनिश्चित करें, लगातार कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि धारित पत्थर खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर खनन नहीं होने चाहिए इसका सतत निगरानी करते रहें, मानक के अनुसार पट्टा दें, अनियमितता पाए जाने पर नियमसंगत कार्रवाई करें। वहीं उन्होंने समीक्षा के दौरान चालू वित्तीय वर्ष में अवैध खनन, खनिज परिवहन, व्यापार की रोकथाम, बालू खनिज, पत्थर खनिज, स्टोन चिप्स आदि के मामलों में हुई कार्रवाई की जानकारी लेते हुए इसमें तेजी लाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
_*कैटेगरी 1 बालू घाटों की ली जानकारी*_
उपायुक्त ने इसके अलावा जिला अंतर्गत कैटेगरी 1 के 25 चिन्हित बालू घाटों (जो ग्राम पंचायत के द्वारा संचालित है) के संचालन के अद्यतन स्थिति के संबंध में जानकारी लेते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वहीं नाला थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्व श्री पांडेश्वर क्षेत्र के द्वारा धारित बंद पड़े खदानों में कोयला के अवैध खनन के फलस्वरूप बने शेष बचे गड्ढों की भराई का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेवारी ईसीएल पांडेश्वर क्षेत्र की होगी
_*खनन प्रभावित क्षेत्रों में पर्यावरणीय दृष्टिकोण के तहत ट्रेंच कटिंग कर करें पौधारोपण*_
इसके अलावा उपायुक्त ने जिले में अवैध खनन एवं खनिज परिवहन को लेकर सख्त कार्रवाई को लेकर निर्देश दिया। उन्होंने खनन क्षेत्रों में पर्यावरण दृष्टिकोण से ट्रेंच कटिंग कर पौधारोपण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर समीक्षा कर आवश्यक एवं उचित दिशा निर्देश दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी खनिज आधारित उद्योग जिन्हें झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा संचालन सहमति दी गई है, उन इकाइयों के निरीक्षण व अन्य मामलों में प्रदूषण की रोकथाम हेतु कार्रवाई की समीक्षा की एवं जरूरी दिशा निर्देश दिया।
_*माननीय एनजीटी के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया; जिले में 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू उठाव पर रहेगा रोक*_
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि माननीय, एनजीटी के आदेशानुसार 10 जून से आगामी 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू उठाव पर रोक लगाया गया है, इसका सख्ती से अनुपालन करवाएं। बालू घाटों का नियमित रूप से निरीक्षण करें, औचक छापेमारी करें।
_*विभिन्न मामलों में हुई कार्रवाई की उपायुक्त ने की समीक्षा*_
बैठक के दौरान बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में 2025- 2026 में अवैध खनिज परिवहन रोकथाम आदि के कुल 25 मामलों में से बालू खनिज के 19 मामला में 22 वाहनों की जब्ती एवं 4 मामलों में प्राथमिकी दर्ज साथ ही कुल दंड राशि 3,70,000 की वसूली की गई है। वहीं पत्थर खनिज के 06 मामला में 06 वाहनों की जब्ती तथा 3,30,000 दंड राशि की वसूली की गई। इसके अलावा क्वार्ट्ज खनिज के 01 मामला, में 01 वाहन जब्ती एवं 01 पर प्राथमिकी दर्ज किया गया। इसके अलावा वृहत खनिज कोयला के 03 मामलों में 04 वाहनों की जब्ती एवं 03 पर प्राथमिकी दर्ज की गई। एसपी माइंस चितरा के द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। वहीं एसपी माइंस चितरा से कोयला के अवैध परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध ईसीएल एवं सीआईएसएफ स्तर से माह अप्रैल में संबंधित थाना के सहयोग से संयुक्त रूप से 06 छापेमारी कर 69.100 एमटी कोयला का रिकवरी किया गया। 03 पर प्राथमिकी दर्ज किया गया वहीं 04 डंफरों को ब्लैकलिस्टेड किया गया।
उपायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि कोयला परिवहन में लगे वाहनों में खनिज को तिरपाल से ढक के ही परिवहन हो,ओवरलोडिंग किसी भी हालत में ना हो।
*इस मौके पर* अपर समाहर्त्ता श्रीमती पूनम कच्छप, अनुमंडल पदाधिकारी श्री अनंत कुमार, सिविल सर्जन डॉ आनंद मोहन सोरेन, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री मनोज कुमार, जिला खनन पदाधिकारी श्री मिहिर सिलकर, संबंधित अंचल अधिकारी, प्रतिनिधि ईसीएल पांडेश्वर, एसपी माइंस चितरा प्रतिनिधि, सहित

