शांतिप्रिय होली मानने को लेकर सदर एसडीओ ने लागू की निषेधाज्ञा
*सोशल मीडिया में भड़काऊ, सांप्रदायिक मैसेज प्रेषण पर रहेगी प्रतिबंध*
*होली के दिन किसी भी घातक हथियार, आग्नेयास्त्र, लाठी इत्यादि को लेकर चलने पर रहेगी प्रतिबंध*
हजारीबाग
उपायुक्त श्रीमती नैंसी सहाय एवं पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद कुमार सिंह, हजारीबाग के आदेश ज्ञापांक 45/मु०/सी०, दिनांक 31/03/2025 के संयुक्त आदेशानुसार देश के विभिन्न भागों में घटित साम्प्रदायिक घटना एवं पूर्व के वर्षों में जिले में घटित घटना के आलोक में वर्तमान में साम्प्रदायिक स्थिति को देखते हुए होली-2025 को सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने हेतु पूरे हजारीबाग अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।
अतएव, सदर अनुमंडल पदाधिकारी लोकेश बारंगे ने अपनी प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए हजारीबाग सदर अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू किया है।
1. होली के दिन किसी भी घातक हथियार, अग्नेयास्त्र, लाठी इत्यादि को लेकर चलने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
2. होली पर्व के अवसर पर Social Networking जैसे Whatsapp, Twitter, Facebook and any other Social Media/Media Platform पर भड़काऊ साम्प्रदायिक मैसेज ऑडियो/विडियो के प्रेषण पर प्रतिबंध। उक्त आदेश का उल्लंघन करने के आलोक में संबंधित व्यक्ति, एडमिन पर सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जायगी।
3. होलिका दहन एवं होली कार्यक्रम के दौरान जबरदस्ती न तो किसी को गुलाल रंग लगाया जाय और न ही किसी प्रकार की हुडदंगबाजी की जाय जिससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
4. The Jharkhand Control of the use and play of Loudspeakers Act. 1955 के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक वर्जित रहेगा।
5. होली के दिन शांतिप्रिय और नशामुक्त कार्यक्रम होना चाहिए।
6. दिनांक 13/03/2025 को आयोजित होलिका दहन का कार्यक्रम ऐसे जगह आयोजित हो जो बीजली के पोल, अत्यधिक भीड़-भाड़ वाली जगह से दूर हो।
7. होलिका दहन एवं होली कार्यक्रम को आयोजित करने के दौरान यातायात व्यवस्था को बाधित नहीं किया जाएगा।
8. यह निषेधाज्ञा आदेश सरकारी कार्य हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/पुलिस चल/सरकारी कर्ममारियों पर लागू नहीं होगा।
9. यह निवेधाज्ञा आदेश शव यात्रा एवं शादी-विवाह में लागू नहीं होगा।
11. यह निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 13/03/2025 से 16/03/2025 तक लागू रहेगा।
चूंकि नोटिस सभी संबंधित व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से तामिला करवाना संभव नहीं है। फलस्वरूप एकतरफा (Ex-parte) आदेश पारित किया जाता है। इसे लागू करने की जिम्मेवारी सभी थाना प्रभारी को होगी। इसे पुलिस उपाधीक्षक/अंचल अधिकारियों/प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थाना के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।