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    Home » एनजीटी के द्वारा नदी तल से बालू के उठाव पर आगामी 15 अक्टूबर तक लगे पूर्णरूपेण प्रतिबंध का अनुपालन सुनिश्चित कराएं जाने को लेकर निर्देश जारी
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    एनजीटी के द्वारा नदी तल से बालू के उठाव पर आगामी 15 अक्टूबर तक लगे पूर्णरूपेण प्रतिबंध का अनुपालन सुनिश्चित कराएं जाने को लेकर निर्देश जारी

    Nizam KhanBy Nizam KhanAugust 7, 2023Updated:August 7, 2023No Comments4 Mins Read
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    उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री शशि भूषण मेहरा (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में अवैध खनन एवं अवैध खनिज परिवहन तथा व्यापार की रोकथाम हेतु जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स आहूत बैठक संपन्न

    खनन क्षेत्र के बाहर किसी भी सूरत में खनन नहीं होने पाए, इसे सुनिश्चित करें संबंधित पदाधिकारी – उपायुक्त

    गड्ढे की भराई करने हेतु मिला सख्त निर्देश; अद्यतन प्रगति नहीं होने पर विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश

    एनजीटी के द्वारा नदी तल से बालू के उठाव पर आगामी 15.10.2023 तक लगे पूर्णरूपेण प्रतिबंध का अनुपालन सुनिश्चित कराएं

    *◼️अवैध खनन पर सख्ती से करें कार्रवाई – उपायुक्त*

    आज दिनांक 07.08.2023 को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री शशि भूषण मेहरा (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में अवैध खनन एवं अवैध खनिज परिवहन तथा व्यापार की रोकथाम हेतु जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आहूत किया गया।

    बैठक में उपायुक्त द्वारा अवैध कोयला खनन के फलस्वरूप बने गड्ढे भरने, लगातार जांच अभियान चलाने, अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियो के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने, एनजीटी के रोक का अनुपालन, लीज धारक, सुरक्षा मानक का ध्यान रखते हुए क्रशर संचालन आदि की समीक्षा की गई। इसके अलावा विगत बैठक में दिए कई बिंदुओं पर अनुपालन की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया।

    *खनन क्षेत्र के बाहर खनन नहीं हो*

    उपायुक्त ने समीक्षा के दौरान संबंधित पदाधिकारी से लीज धारक की संख्या की अद्यतन प्रतिवेदन की जानकारी मांगी, साथ ही उन्होंने कहा की किसी भी सूरत में खनन क्षेत्र से बाहर खनन नहीं होनी चाहिए, अन्यथा कड़ी करवाई करें। वहीं उन्होंने कहा कि मानक का पालन करके ही खनन पट्टा दें। वहीं उन्होंने जिले में क्रशर संचालन की जानकारी ली एवं निर्देश देते हुए कहा कि सुरक्षा मानक का पालन करके क्रशर चलाएं। वहीं उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता एवं जिला खनन पदाधिकारी को रेंडमली जांच करने का निर्देश दिया।

    *अवैध खनन के फलस्वरूप बने गड्ढों की भराई एवं उसकी सतत निगरानी करने का निर्देश*

    बैठक में समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने नाला थाना क्षेत्र अंतर्गत पांडेश्वर क्षेत्र, सर्वश्री ईसीएल के बंद पड़े खदानों में अवैध कोयला खनन के फलस्वरूप बने गढ्ढों की अविलंब भराई करने का निर्देश दिया इसके अलावा उन्होंने खनन क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखकर अवैध खनन पर हर हाल में रोक लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी गड्ढों का भराई शीघ्र पूर्ण करें। साथ ही भराई कार्य पूर्ण होने तक सीआईएसएफ बल के द्वारा निगरानी रखने तथा लगातार छापेमारी करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उपायुक्त द्वारा कहा गया कि यदि गड्ढे की भराई से संबंधित अद्यतन प्रगति नहीं हुई तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिया।

    *अवैध खनन में शामिल लोगों के विरुद्ध करें कड़ी कार्रवाई*

    उपायुक्त ने कहा कि अगर कोयला के अवैध खनन के फलस्वरूप किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेवारी महाप्रबंधक पांडेश्वर क्षेत्र, सर्वश्री, ईसीएल की होगी।

    वहीं बैठक में उपायुक्त ने बालू, गिट्टी, कोयला खनिज का अवैध परिचालन पर रोक लगाने को लेकर निर्देश दिया कि जिन स्थानों पर अवैध परिवहन तथा व्यापार होने की संभावना ज्यादा हो उन स्थानों पर अधिक बेरीकेडिंग लगा के जांच करना सुनिश्चित करेंगे साथ ही इसमें संलिप्त दोषी व्यक्तियों एवं वाहनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए आवश्यक कार्रवाई करें।

    उन्होंने कहा कि जिले में अवैध खनन किसी भी हालत में न हो पाए इसके लिए नियमित तौर पर छापामारी करने, खनन क्षेत्रों में गश्त तेज करने हेतु उपायुक्त ने संबंधित को निर्देश दिया।

    *रेंडमली जांच करने का निर्देश*

    बैठक में जानकारी दी गई कि जिला परिवहन पदाधिकारी एवं जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप किए गए छापेमारी की जानकारी ली एवं निर्देश दिया की सभी अंचल अधिकारी एवं सभी थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में इस पर कड़ी नजर रखें।

    वहीं बैठक के दौरान रास्ते में कोयला की चोरी पर अंकुश लगाने हेतु उपायुक्त ने लोडिंग एवं अनलोडिंग स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाने एवं कर्मी प्रतिनयुक्त करने का निर्देश दिया।

    *कई मामलों में हुई है कार्रवाई*

    वहीं बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष अवैध खनन, खनिज परिवहन, व्यापार की रोकथाम से संबंधित प्रकाश में आए मामले पर कार्रवाई की गई है।

    *एनजीटी के रोक का हर हाल में पालन करने का निर्देश*

    एनजीटी द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में जिले में नदी तल से बालू का उठाव दिनांक 10.06.2023 से 15.10.2023 तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होने के फलस्वरूप बालूघाटों से बालू का उठाव न हो, इस हेतु सतत निगरानी रखने एवं बालू के अवैध परिवहन एवं भंडारण में संलिप्त वाहनों एवं व्यक्तियों पर नियमसंगत कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

    *इनकी रही उपस्थिति*

    इस मौके पर पुलिस अधीक्षक श्री मनोज स्वर्गियारी(भा.पु.से.), अपर समाहर्ता श्री सुरेंद्र कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी श्री संजय पांडेय, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री अजय कुमार तिर्की, जिला खनन पदाधिकारी श्री दिलीप कुमार, महाप्रबंधक ईसीएल पांडेश्वर, एसपी माइंस चितरा प्रतिनिधि, सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

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