तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब प्रबंधन कमेटी पर हाई कोर्ट सख्त, चार सप्ताह में वोटर लिस्ट देने का आदेश
राष्ट्र संवाद संवाददाता
जमशेदपुर। पटना हाई कोर्ट ने तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब प्रबंधन कमेटी को चार सप्ताह के भीतर वोटर लिस्ट उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। जस्टिस डॉ. अंशुमन की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि देरी हुई तो कठोर आदेश पारित किए जाएंगे। अगली सुनवाई की तिथि 26 सितंबर तय की गई है।

उल्लेखनीय है कि जुलाई 2023 में ही वर्तमान प्रबंधन कमेटी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। पूर्व महासचिव महेंद्र पाल सिंह ढिल्लन और हरगोविंद सिंह की ओर से दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने गुटबाजी छोड़कर गुरु गोबिंद सिंह जी के सिद्धांतों पर चलने की नसीहत भी दी थी।

अब निगाहें कमेटी के अध्यक्ष सरदार जगजोत सिंह सोही और महासचिव इंद्रजीत सिंह पर टिकी हैं कि वे समय पर वोटर लिस्ट तैयार कर अदालत में पेश कर चुनाव का मार्ग प्रशस्त करते हैं या नहीं। कौमी सिख मोर्चा ने भी उम्मीद जताई है कि शीघ्र ही चुनाव का रास्ता साफ होगा।


