हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट याचिका पर 11 को झारखंड हाई कोर्ट में होगी सुनवाई
रांची : झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिका में मौजूद सभी डिफेक्ट्स को एक दिन के अंदर दूर करने का आदेश दिया. इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर के लिए मुकर्रर कर दी गई. दरअसल शुक्रवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई.
बता दें, याचिका डिफेक्ट के साथ ही सूचीबद्ध हो गई थी. इसलिए पहली सुनवाई में कोर्ट ने तमाम डिफेक्ट को दूर करने का आदेश दिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में ईडी के समन को चुनौती दी गई है. साथ ही पीएमएलए एक्ट 2002 की धारा 50, 63 की वैधता को भी चुनौती दी गयी है.दरअसल इस पूरे मामले को लेकर 23 सितंबर को मुख्यमंत्री की ओर से उनके अधिवक्ता ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद याचिका में कुछ डिफेक्ट पाए गए थे. आपको बता दें कि जमीन घोटाला मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री को एक के बाद एक अब तक कुल पांच समन जारी किए हैं. जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.
रांची स्थित ईडी कार्यालय की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अबतक कुल पांच समन भेजे गए हैं, जिसमें किसी भी समन के अनुसार बुलावे की तारीख में सीएम ईडी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहले समन में 14 अगस्त, दूसरा समन में 24 अगस्त, तीसरे में 9 सितंबर, चौथे में 24 सितंबर और पांचवें में 4 अक्टूबर को ईडी कार्यालय बुलाया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री किसी भी तारीख को वहां नहीं पहुंचे। हालांकि इस बीच 23 अगस्त को मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा था।

