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    Home » हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, पीएमएलए कोर्ट ने 23 अप्रैल की दी अगली तारीख
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    हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, पीएमएलए कोर्ट ने 23 अप्रैल की दी अगली तारीख

    Devanand SinghBy Devanand SinghApril 16, 2024No Comments2 Mins Read
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    हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, पीएमएलए कोर्ट ने 23 अप्रैल की दी अगली तारीख
    रांची: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई. मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन के वकील ने बेल के लिए दी गई अर्जी के बाद आग्रह किया कि उनके मुवक्किल को जमानत दी जाए. वहीं ईडी के वकील की तरफ से न्यायाधीश के समक्ष यह आग्रह किया गया कि हेमंत सोरेन को जमानत नहीं दिया जाए क्योंकि अभी उन पर लगे आरोपों को लेकर छानबीन जारी है.

     

     

    दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन ने ईडी को निर्देश देते हुए कहा कि जांच एजेंसी को ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें अभी बेल नहीं दिया जाए. पीएमएलए कोर्ट की तरफ से 23 अप्रैल को सुनवाई की अगली तारीख रखी गई है. 23 अप्रैल को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले पर सुनवाई के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा की उन्हें बेल दिया जाए या अभी जांच को देखते हुए उन्हें जेल में ही रखना सही होगा.

     

     

    किसी भी एजेंसी की तरफ से यदि किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है तो फिर बेल पिटीशन की पहली सुनवाई पर कोर्ट की तरफ से जांच एजेंसी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है. इसी को देखते हुए हेमंत सोरेन मामले में भी पीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ने ईडी की टीम को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इसके बाद 23 अप्रैल को मामले पर सुनवाई की जाएगी.

     

     

    बता दें कि रांची जिला के बड़गाईं अंचल में करीब साढ़े आठ एकड़ जमीन को गलत तरीके से दाखिल खारिज कराने और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी की टीम ने तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी की शाम को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी की वजह से हेमंत सोरेन को अपने मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा भी देना पड़ा था. 31 जनवरी के बाद से हेमंत सोरेन लगातार होटवार जेल में बंद हैं. इस मामले में ईडी की तरफ से 31 मार्च को चार्जशीट भी फाइल कर दी गई है.

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