Close Menu
Rashtra SamvadRashtra Samvad
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • होम
    • राष्ट्रीय
    • अन्तर्राष्ट्रीय
    • राज्यों से
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
      • ओड़िशा
    • संपादकीय
      • मेहमान का पन्ना
      • साहित्य
      • खबरीलाल
    • खेल
    • वीडियो
    • ईपेपर
    Topics:
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Home » न्यायालय ने यादव सिंह को भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया
    Breaking News Headlines

    न्यायालय ने यादव सिंह को भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया

    Devanand SinghBy Devanand SinghMay 16, 2024No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

     

     

    न्यायालय ने यादव सिंह को भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया

    नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को नोएडा प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह को भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया। भ्रष्टाचार के इस मामले में सिंह ने दिसंबर 2011 में कथित तौर पर 954 करोड़ रुपये के 1280 रखरखाव ठेकों का काम आठ दिन में कराया था।

     

     

    न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सिंह की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एन के कौल की इन दलीलों पर संज्ञान लिया कि मामले में आरोपी के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पूरक आरोपपत्र दायर किये जाने के बाद उनके खिलाफ एक जमानती वारंट जारी किया गया है।

    पीठ ने याचिका पर आगे सुनवाई चार सप्ताह बाद करना तय किया है।

     

     

    वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि मामले में तीन साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी और अब उन्हें ताजा पूरक आरोपपत्र दाखिल होने के मद्देनजर नए सिरे से गिरफ्तारी की आशंका है।

     

     

    पीठ ने सिंह की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए कहा, ‘‘याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।’’

    शीर्ष अदालत ने एक अक्टूबर, 2019 को यादव सिंह को जमानत दे दी थी

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Previous Articleमौसम विभाग का पूर्वानुमान: दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के 31 मई के आसपास केरल पहुंचने की संभावना
    Next Article JAMSHEDPUR : दो महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर व काजी नजरुल इस्लाम की जयंती के उपलक्ष्य में सामाजिक संस्था ‘बंग बंधु’ की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन

    Related Posts

    बंद घरों को निशाना बनाने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, 15 लाख के जेवरात व नकदी बरामद

    May 28, 2026

    बिहार में पर्यटन को बढ़ावा: वाल्मीकिनगर-कैमूर में बनेंगे हेलीपोर्ट

    May 28, 2026

    एलएनएमयू में ‘एपीआई पोर्टल’ का शुभारंभ, विश्वविद्यालय के विकासात्मक कार्य होंगे डिजिटल रूप से सशक्त

    May 27, 2026

    Comments are closed.

    अभी-अभी

    बंद घरों को निशाना बनाने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, 15 लाख के जेवरात व नकदी बरामद

    शिक्षा-स्वास्थ्य का बाजारीकरण: आम आदमी पर गंभीर असर

    गोरखपुर में हिंदी पत्रकारिता दिवस: पत्रकार व प्रेमा मौसी का सम्मान

    राहुल गांधी की दक्षिण में नई रणनीति: कांग्रेस का सियासी किला मजबूत

    बिहार में पर्यटन को बढ़ावा: वाल्मीकिनगर-कैमूर में बनेंगे हेलीपोर्ट

    महिला पतंजलि योग समिति द्वारा पांच दिवसीय योग शिविर का आयोजन

    गम्हरिया स्थित वात्सल्य बालिका गृह से दो बच्चियां फरार, प्रशासनिक महकमे में हड़कंप

    कपाली नगर परिषद क्षेत्र में अवैध गोवंशीय पशु कारोबार के खिलाफ छापेमारी

    अमृत भारत योजना: जुलाई तक चांडिल स्टेशन का सौंदर्यीकरण कार्य होगा पूरा : संजय सेठ

    चांडिल में नवपदस्थापित एसडीओ नितिन शिवम गुप्ता का स्वागत

    Facebook X (Twitter) Telegram WhatsApp
    © 2026 News Samvad. Designed by Cryptonix Labs .

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.