जामताड़ा में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक, अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच के निर्देश
राष्ट्र संवाद सं
जामताड़ा: पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों की स्थिति एवं नियमों के अनुपालन की समीक्षा की गई। बैठक में पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
सिविल सर्जन द्वारा जिले में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जानकारी दी गई। बताया गया कि सदर अस्पताल सहित कुल 18 केंद्रों को अनुमति दी गई है, जिनमें से 2 केंद्रों ने अपना संचालन बंद कर दिया है, जबकि 15 निजी केंद्र वर्तमान में कार्यरत हैं। एक नए आवेदन की भी जानकारी दी गई, जिसकी स्थल जांच की जानी है।
बैठक में सभी संचालित केंद्रों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी केंद्र निर्धारित मानकों और नियमों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। साथ ही, जिन केंद्रों ने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है, उनकी अल्ट्रासाउंड मशीनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उन्हें बेचने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा गया।
कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए। प्रसव पूर्व लिंग जांच को कानूनन अपराध बताते हुए चेतावनी दी गई कि इसमें संलिप्त पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

