फरार आरोपी उपेंद्र यादव पर कोर्ट की कार्रवाई, धारा 82 के तहत जारी हुई उद्घोषणा।
राष्ट्र संवाद संवाददाता
जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के मानगो थाना क्षेत्र से जुड़े एक मामले में अदालत ने गंभीर पहल करते हुए एक आरोपी के खिलाफ धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उद्घोषणा जारी की है। यह आदेश ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री सिद्धांत टिग्गा की अदालत से 26 अगस्त 2025 को जारी हुआ। प्राप्त न्यायालयीय दस्तावेज़ के अनुसार, मामला पडरौना थाना, जिला कुशीनगर (उत्तर प्रदेश) के कांड संख्या 406/2018 से संबंधित है। इस मामले में आरोपी उपेंद्र यादव,
पिता का नाम इंद्रजीत यादव, जंगल अम्होड़ा, मंगुर टोला, पडरौना (UP), का रहने वाले को बार-बार नोटिस भेजने के बावजूद अदालत में उपस्थित नहीं होने पर फरार घोषित किया गया है। आरोपी पर धारा 279, 304(B) और 34 IPC के तहत मामला दर्ज है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आरोपी की तलाश के संबंध में आवश्यक सूचना समाचार पत्र में 29 अगस्त 2025 से पहले प्रकाशित कर दी जाए। साथ ही, धारा 82 CrPC के तहत जारी की गई इस प्रक्रिया को 30 सितंबर 2025 से पहले पूरा करने का निर्देश भी दिया गया है। अदालत ने आरोपी उपेंद्र यादव को आदेश दिया है कि वह 4 सितंबर 2025 या उससे पूर्व न्यायालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित हो, अन्यथा कानून सम्मत आगे की कठोर कार्रवाई की जाएगी।

