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मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमवाली 2022 के क्रियान्वयन हेतु झारनियोजन पोर्टल का उद्घाटन किया

by Devanand Singh March 17, 2023
written by Devanand Singh March 17, 2023

 

 

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमवाली 2022 के क्रियान्वयन हेतु झारनियोजन पोर्टल का उद्घाटन किया

रोजगार के लिए अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर आवेदन भर सकेंगे
₹40,000 वेतन तक के पदों की नियुक्ति में 75% स्थानीय हुनारमंद युवाओं की होगी नियुक्ति
10 या 10 से अधिक कार्यबल वाले प्रतिष्ठानों को पोर्टल पर करवाना होगा निबंधन

रांची
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने झारखण्ड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में झारनियोजन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से बनाए गए http://jharniyojan.jharkhand.gov.in पोर्टल के माध्यम से सरकार नियोक्ता एवं रोजगार ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को प्लेटफार्म देने का प्रयास कर करेगी। पोर्टल पर नियोक्ता अपने व्यवसाय एवं उससे संबंधित मानव बल के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं। रोजगार के लिए अभ्यर्थी

रजिस्ट्रेशन कर आवेदन भी भर सकेंगे।

 

 

 

40,000 वेतन तक के पदों की नियुक्ति में 75% स्थानीय की होगी नियुक्ति

राज्य के बेरोजगार युवक/युवतियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से झारखण्ड सरकार द्वारा “झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021” पारित किया गया है, एवं अधिनियम के क्रियान्वयन से सम्बंधित नियमावली की अधिसूचना के उपरांत यह अधिनियम 12 सितंबर 2022 से सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में प्रभावी है। यह अधिनियम वैसे सभी प्रतिष्ठान जो निजी क्षेत्र के हों एवं जहां 10 या 10 से अधिक कार्यबल कार्य कर रहे हैं पर लागू होता है। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को इस पोर्टल पर अपना निबंधन करवाना है। अधिनियम के प्रभावी होने के तिथि से वैसे सभी प्रतिष्ठान जिन पर यह अधिनियम लागू होता है द्वारा यदि कोई रिक्ति निकाली जाती है तो ₹40,000 वेतन तक के पदों की नियुक्ति में 75% स्थानीय (झारखण्ड) को नियुक्त करना होगा। झारखण्ड के युवा जो इस अधिनियम का लाभ उठाना चाहते हैं को रोजगार पोर्टल पर निबंधित होना होगा।

जरूरत के अनुसार सरकार देगी प्रशिक्षण

यदि स्थानीय कम्पनियों द्वारा स्थानीय स्तर पर आवश्यक कौशल युक्त मानव बल की कमी के बारे में सूचित किया जाता है तो सरकार द्वारा आवश्यक कौशल के सम्बंध में प्रशिक्षण दिलाकर स्थानीय युवाओं को योग्य बनाने का प्रावधान अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है। यद्यपि अधिनियम के अन्तर्गत दण्ड का प्रावधान है परंतु झारखण्ड राज्य के प्रति अपने सामाजिक एवं नैतिक दायित्वों के निर्वहन के क्रम में स्थानीय कम्पनियों एवं नियोक्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि अधिनियम का स्वेच्छा से अनुपालन कर स्थानीय युवक/युवतियों को रोजगार के अवसर प्रदार करेंगे।

 

 

 

 

झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 के महत्वपूर्ण तथ्य

अधिनियम / नियम का विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों का नियोजन करने वाला कोई व्यक्ति अथवा ऐसी संस्था जिसे सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, पर लागू होगा। इसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम शामिल नहीं होंगे, किन्तु केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों/उपक्रमों में बाह्यस्त्रोत से सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्था पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

प्रत्येक नियोक्ता स्वयं को झारनियोजन पोर्टल पर निबंधित करेगा एवं 30 दिनों के अन्दर 40000 रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की विवरणी पोर्टल में प्रविष्ट करेगा।

*#उपरोक्त अधिनियम /नियम के तहत प्रत्येक नयी परियोजना प्रारंभ करने वाले नए नियोक्ता परियोजना के प्रारंभ होने के 30 दिन पूर्व प्राधिकृत अधिकारी (इस अधिनियम / नियम के क्रियान्वयन के उद्देश्य के निमित घोशित सम्बंधित जिला के जिला नियोजन पदाधिकारी / नियोजन पदाधिकारी) को उक्त अधिनियम के अधीन आने वाले कर्मचारियों की संख्या को आवश्यक कौशल के साथ स्पष्टतः इंगित करते हुए आवश्यक कर्मचारियों की संख्या की जरूरत सम्बंधी विवरण को प्रस्तुत करना होगा।

 

 

 

 

अधिनियम / नियम के तहत रिक्तियों एवं नियोजन के बारे में त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रत्येक नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत की जाने की व्यवस्था निर्धारित की गई हैं।

अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन अभिहित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से असंतुष्ट कोई नियोक्ता निर्धारित रीति एवं प्रपत्र में साठ दिनों के अंदर अपीलीय प्राधिकार निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, राज्य सरकार के यहां अपील कर सकता है तथा अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपील की सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद साठ दिन के भीतर अपील का निपटारा किया जाएगा।

अधिनियम / नियम के अनुपालन के अनुश्रवण के लिए प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में एक समिति गठित किए जाने का भी प्रावधान किया गया है।

इस अवसर पर मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता, गिरिडीह विधायक श्री सुदिव्य कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे, श्रम विभाग के सचिव श्री राजेश कुमार शर्मा एवं श्रम विभाग के अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

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