नई कार की जगह पेंटिंग वाली गाड़ी बेचने पर एएसएल मोटर्स को 2 लाख मुआवज़ा देने का आदेश
राष्ट्र संवाद संवाददाता
जमशेदपुर । जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पश्चिम सिंहभूम ने एएसएल मोटर्स (आदित्यपुर व चाईबासा) को उपभोक्ता को ₹2 लाख मुआवज़ा देने का आदेश दिया है।

चाईबासा निवासी दीपक कुमार ठाकुर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने दिसंबर 2023 में टाटा नेक्सॉन स्मार्ट + S(P) मॉडल बुक किया था, लेकिन डीलर ने उन्हें री-पेंटिंग और जंग लगी गाड़ी थमा दी। आयोग ने सबूतों व गवाहों के आधार पर इसे अनुचित व्यापार व्यवहार माना।

आयोग का आदेश:
कंपनी और सब-डीलर को संयुक्त रूप से 45 दिनों में ₹2 लाख क्षतिपूर्ति देनी होगी। तय समय पर भुगतान न होने पर 9% वार्षिक ब्याज भी देना होगा।


