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    इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे की मंजूरी, मुस्लिम पक्ष जाएगा SC

    Devanand SinghBy Devanand SinghAugust 3, 2023No Comments2 Mins Read
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    इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे की मंजूरी, मुस्लिम पक्ष जाएगा SC
    प्रयागराज. ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक तरीके से ASI सर्वे के खिलाफ दाखिल मस्जिद इंतजामिया कमेटी की याचिका पर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाया. चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की बेंच ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए वाराणसी जिला अदालत के ASI सर्वे के आदेश को प्रभावी कर दिया. गौरतलब है कि 27 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था. मुस्लिम पक्ष मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी जिला जज के 21 जुलाई के एएसआई सर्वे के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी.

     

     

     

     

    फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि माननीय हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए वाराणसी जिला अदालत के फैसले को प्रभावी कर दिया है. उन्होंने कहा कि ASI की तरफ से हलफनामा दाखिल किया है. जिस पर कोर्ट ने कहा कि ASI के हलफनामे पर शंका व्यक्त करने का कोई आधार नहीं है. विष्णु शंकर जैन ने बताया कि ASI सर्वे आज ही शुरू हो सकता है. ASI ने अपने हलफनामे में कहा है कि अगर खुदाई की जरुरत हुई तो कोर्ट से अनुमति ली जाएगी.

     

     

     

    गौरतलब है कि 21 जुलाई को वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ASI सर्वे का आदेश दिया था. जिसके बाद मसाजिद अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए रोक की मांग की थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मसाजिद अंजुमन इंतजामिया कमेटी को हाईकोर्ट में अपील के लिए मोहलत देते हुए ASI सर्वे पर रोक लगा दी थी. जिसके बाद हाईकोर्ट में तीन दिन तक बहस हुई और 27 जुलाई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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