Close Menu
Rashtra SamvadRashtra Samvad
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • होम
    • राष्ट्रीय
    • अन्तर्राष्ट्रीय
    • राज्यों से
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
      • ओड़िशा
    • संपादकीय
      • मेहमान का पन्ना
      • साहित्य
      • खबरीलाल
    • खेल
    • वीडियो
    • ईपेपर
    Topics:
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Home » सुप्रीम कोर्ट का आदेश: एमपी में बिना ओबीसी आरक्षण के ही होंगे स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव
    Breaking News Headlines

    सुप्रीम कोर्ट का आदेश: एमपी में बिना ओबीसी आरक्षण के ही होंगे स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव

    Devanand SinghBy Devanand SinghMay 10, 2022No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

    नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम आदेश में कहा है कि मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना ही होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने के लिए कहा है.

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले दो साल से 23000 के करीब स्थानीय निकाय के पद खाली पड़े हैं. पांच साल में चुनाव कराना सरकार का संविधानिक दायित्व है. आरक्षण देने के ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने के लिए और वक्त नहीं दिया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आदेश न केवल मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य और चुनाव आयोग तक सीमित है, बल्कि शेष राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होगा.
    इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रदेश में 2 साल से इन सीटों पर पंचायत और नगर निकायों के लिए चुनाव नहीं हुए. यह राज्य में कानून के शासन का उल्लंघन है. शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह मध्य प्रदेश के लिए भी महाराष्ट्र की तरह आदेश पारित करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि क्या उसने स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट मानदंडों को पूरा किया है?

    मध्य प्रदेश सरकार ने अदालत से कहा था कि ओबीसी आरक्षण संबंधित डेटा का फाइनल प्रारूप तैयार करने में पखवाड़ा लग जाएगा. उम्मीद है कि आंकड़ों को तुलनात्मक अध्ययन के साथ 25 मई तक तैयार कर लिया जाएगा. लिहाजा सरकार को थोड़ा समय दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में फिलहाल के लिए ओबीसी आरक्षण ना देने पर आसमान नहीं गिर पड़ेगा. पीठ ने संकेत दिया था कि मध्य प्रदेश सरकार के संकलित आंकड़े और सर्वेक्षण संतोषजनक नहीं होने पर राज्य में भी महाराष्ट्र के लिए तय व्यवस्था के आधार पर ही स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव संपन्न होंगे.

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Previous Articleभगवंत मान के ‘फैन’ हुए सिद्धू, जमकर तारीफ की बोले- ज़मीन से जुड़े इंसान हैं
    Next Article क्रिप्टोकरेंसी बाजार में आया भूचाल: बिटकॉइन की वैल्यू में लगभग 8 प्रतिशत की गिरावट

    Related Posts

    छात्र तनवीर की मौत ने फिर उठाया सवाल, चैकडैम और नदी घाटों पर सुरक्षा इंतजाम कब?

    August 7, 2026

    सूचना आयोग में लंबित 25 हजार मामलों पर विधानसभा में आवाज उठाएं विधायक : रश्मि भेंगरा

    August 7, 2026

    लोकसभा में गूंजी चिरिया खदान की आवाज

    August 7, 2026

    Comments are closed.

    अभी-अभी

    छात्र तनवीर की मौत ने फिर उठाया सवाल, चैकडैम और नदी घाटों पर सुरक्षा इंतजाम कब?

    सूचना आयोग में लंबित 25 हजार मामलों पर विधानसभा में आवाज उठाएं विधायक : रश्मि भेंगरा

    लोकसभा में गूंजी चिरिया खदान की आवाज

    उदयपुर से दलमा तक पुलिस का ऑपरेशन, कई गिरफ्तार, एके 47, इंसास, पिस्टल और 361 कारतूस बरामद

    औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा पर एसिया की चिंता, एसपी ने दिया सख्त कार्रवाई का भरोसा

    9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर गोपाल मैदान में विशाल जन सभा

    अतिवृष्टि से हल्दीपोखर में मकान ध्वस्त पीड़ित परिवारों के लिए मुआवज़े की मांग

    झारखण्ड साहित्य संस्कृति परिषद द्वारा आयोजित साहित्य प्रतियोगिता का परिणाम घोषित

    जादूगोड़ा की पंचायत योजनाओं में फर्जीवाड़े का आरोप, ग्राम प्रधान के नाम पर नकली पत्र बनाकर योजनाएं स्वीकृत कराने की शिकायत

    3 करोड़ का धमकुडिया भवन पहली ही बरसात में जर्जर, दरारें और सीपेज से श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर संकट

    Facebook X (Twitter) Telegram WhatsApp
    © 2026 News Samvad. Designed by Cryptonix Labs .

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.