Close Menu
Rashtra SamvadRashtra Samvad
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • होम
    • राष्ट्रीय
    • अन्तर्राष्ट्रीय
    • राज्यों से
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
      • ओड़िशा
    • संपादकीय
      • मेहमान का पन्ना
      • साहित्य
      • खबरीलाल
    • खेल
    • वीडियो
    • ईपेपर
      • दैनिक ई-पेपर
      • ई-मैगजीन
      • साप्ताहिक ई-पेपर
    Topics:
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Home » लखीमपुर-खीरी केस के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा
    Breaking News Headlines

    लखीमपुर-खीरी केस के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा

    Devanand SinghBy Devanand SinghApril 18, 2022No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

    नई दिल्ली. लखीमपुर खीरी केस के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा है. अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना. उन्हें जल्दबाजी में जमानत दी गई. हाई कोर्ट दोबारा मामला को सुने. चीफ जस्टिस एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ द्वारा सोमवार को ये फैसला सुनाया गया.बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी. इससे पहले वह चार महीने तक हिरासत में रहा था. किसानों ने आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने का विरोध किया था. वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द किए जाने का अनुरोध करने की किसानों की याचिका पर चार अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
    सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका मंजूर करने के इलाहबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर सवाल उठाए थे और कहा था कि जब मामले की सुनवाई अभी शुरू होनी बाकी है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चोटों की प्रकृति जैसी अनावश्यक बातों पर गौर नहीं किया जाना चाहिए. विशेष पीठ ने इस तथ्य का कड़ा संज्ञान लिया था कि राज्य सरकार ने न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) के सुझाव के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दायर नहीं की.

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Previous Articleदेश में कोरोना वायरस के मामलों में 90 फीसदी से ज्यादा का उछाल, 2183 नए केस आए सामने
    Next Article गुजरात के वडोदरा में दो समुदाय के लोगों में झड़प, गाड़ियों में तोड़फोड़ और बरसाए गए पत्थर, 4 लोग घायल

    Related Posts

    भारत-पाकिस्तान तनाव पर चीन की प्रतिक्रिया का स्वार्थी कनेक्शन

    May 9, 2025

    एक था पाकिस्तान: इतिहास के पन्नों में सिमटता सच

    May 9, 2025

    जेनेरिक दवाएं लिखने के कानूनी आदेश का उजाला

    May 9, 2025

    Comments are closed.

    अभी-अभी

    भारत-पाकिस्तान तनाव पर चीन की प्रतिक्रिया का स्वार्थी कनेक्शन

    एक था पाकिस्तान: इतिहास के पन्नों में सिमटता सच

    जेनेरिक दवाएं लिखने के कानूनी आदेश का उजाला

    राष्ट्र संवाद हेडलाइंस

    टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन को मिला सम्मान

    फादर जेराल्ड मार्टिन डिसूजा मेमोरियल इंटर स्कूल बॉस्केटबॉल टूर्नामेंट 2025 का आयोजन

    ईडी ने कारोबारी विक्की भालोटिया को किया गिरफ्तार

    हम सेना के पराक्रम को सलाम करते हैं:राकेश तिवारी

    हरि मंदिर से चोरी करते एक युवक को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ धर दबोचा

    मोदी के सिंदूर ऑपरेशन से आतंक का आका रोया:डॉक्टर विशेश्वर यादव

    Facebook X (Twitter) Telegram WhatsApp
    © 2025 News Samvad. Designed by Cryptonix Labs .

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.