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    Home » वन नेशन वन कार्ड खाद सुरक्षा अधिकार अधिनियम के तहत 5 बिंदु के दिशा निर्देश
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    वन नेशन वन कार्ड खाद सुरक्षा अधिकार अधिनियम के तहत 5 बिंदु के दिशा निर्देश

    Nizam KhanBy Nizam KhanAugust 28, 2021No Comments2 Mins Read
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    झारखंड राज्य खाद आपूर्ति विभाग के निर्देश के अनुसार जिला आपूर्ति पदाधिकारी जामताड़ा द्वारा सभी जन वितरण विक्रेता को वन नेशन वन कार्ड खाद सुरक्षा अधिकार अधिनियम के तहत 5 बिंदु के दिशा निर्देश दिए गए एवं कार्ड धारियों के बीच वन नेशन 1 कार्ड के बारे में प्रचार प्रसार का प्रतिवेदन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। निर्देश के 5 बिंदु निम्न है
    1- Intra District (जिले के अंदर) कोई भी NFSAलाभुक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी जन वितरण विक्रेता से राशन प्राप्त कर सकता है।
    2- Inter District (एक जिले से दूसरे जिले में) कोई भी NFSAलाभुक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी जन वितरण विक्रेता से राशन प्राप्त कर सकता है।
    3- Inter State-Outside Ration Card in Jharkhand state(झारखंड राज्य मेंअन्य लाभुक) कोई भी NFSA लाभुक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी जन वितरण विक्रेता से राशन प्राप्त कर सकता है।
    4-Inter State- Jharkhand Ration Card in other states (झारखंड राज्य के लाभुकअन्य राज्य में)कोई भी NFSA लाभुक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी जन वितरण विक्रेता से राशन प्राप्त कर सकता है।
    5- कोई भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता किसी भी NFSA लाभुक को राशन देने से मना नहीं कर सकता है।
    इस संबंध में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी श्री अब्दुल हसीम कादरी जी ने बताया की जामताड़ा प्रखंड के सभी विक्रेताओं को सूचना दे दिया गया है साथ ही आधार सीडिंग छूटे हुए लाभुकों का अभिलंब करना है। जूट की खाली बोरो को जल्द से जल्द राज्य खाद्य निगम गोदाम में जमा कर पार्वती रसीद प्राप्त करें जो इसका पालन ना करेगा उसके विरुद्ध निलंबन हेतु जिला कार्यालय में प्रतिवेदन दिया जाएगा।
    मौके पर उपस्थित जन वितरण विक्रेता एवं एसोसिएशन के प्रतिनिधि मीडिया प्रभारी देव कुमार साव, महेंद्र याद, नजरुल अंसारी, कृष्णा मुर्म, पांडव जाधव आदि डीलर थे।
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